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Chhattisgarh : सड़क हादसे में घायल मरीज के इलाज में लापरवाही, जिला अस्पताल प्रबंधक पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

Jagesh Sahu
Last updated: 2024/10/01 at 7:07 PM
Jagesh Sahu
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2 Min Read
Chhattisgarh : प्रदेश में हो रहे सड़क हादसों पर हाई कोर्ट ने स्वत: लिया संज्ञान, NHI के रीजनल डायरेक्टर से मांगा जवाब 
Chhattisgarh : प्रदेश में हो रहे सड़क हादसों पर हाई कोर्ट ने स्वत: लिया संज्ञान, NHI के रीजनल डायरेक्टर से मांगा जवाब 
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बिलासपुर। Chhattisgarh : सड़क हादसे के मरीज का जिला अस्पताल में इलाज नहीं किए जाने को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (High Court ) ने संज्ञान में लिया है। इस मामले में न्यायाधीशों ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा (Chief Justice Ramesh Kumar Sinha) और बिभु दत्त गुरु की डिवीजन बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई डिवीजन बेंच ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर जमकर नाराजगी जताई। न्यायाधीश ने कहा कि अजीबो गरीब स्थिति बनी हुई है। इतना प्रयास हो रहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हो जाए, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। क्या मतलब ऐसे अस्पतालों का जहां इमरजेंसी के समय अटेंडर ही ना मिले।

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इस पूरे मामले में डिवीजन बेंच ने महाधिवक्ता के माध्यम से प्रदेश सरकार को कड़े निर्देश जारी करने के लिए कहा है। वहीं अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को रखी गई है। दरअसल रविवार को दयालबंद निवासी जगमीत सिंह घायल हो गए। आसपास के लोगों ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया जहां वे वह फर्श में पड़े इलाज के लिए तड़पते रहे। इस दौरान डॉक्टर और अटेंडर ने मरीज की सुध नहीं ली। इसके बाद उनके पिता अजीत सिंह पहुंचे और फिर 108 के माध्यम से सिम्स में इलाज कराने ले गए।अस्पताल की इस लापरवाही पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है।

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