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NEW POLICY : CM ने योजना को दी मंजूरी, पुराना वाहन स्क्रैप कर नया खरीदने पर मिलेगी 20% छूट

Aarti Beniya
Last updated: 2024/10/03 at 12:25 PM
Aarti Beniya
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2 Min Read
NEW POLICY : CM ने योजना को दी मंजूरी, पुराना वाहन स्क्रैप कर नया खरीदने पर मिलेगी 20% छूट
NEW POLICY : CM ने योजना को दी मंजूरी, पुराना वाहन स्क्रैप कर नया खरीदने पर मिलेगी 20% छूट
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NEW POLICY : नई दिल्ली . दिल्ली सरकार ने समय पूरा कर चुके वाहनों की स्क्रैपिंग की दिशा में बड़ा कदम उठाया है; मुख्यमंत्री आतिशी ने इस योजना को मंजूरी दी है, जो जल्द ही लागू होगी. आप नया वाहन खरीदने पर मोटर व्हीकल टैक्स में 20 % तक छूट ले सकेंगे.

दिल्ली सरकार की योजना के अनुसार, नए व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक दोनों श्रेणी के वाहनों के पंजीकरण पर छूट मिलेगी. इस योजना के अनुसार, वाहन खरीदारों को नए वाहन के पंजीकरण के समय अधिकृत व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी में पुराने स्क्रैप किए गाड़ी का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (COD) भी जमा करना होगा.

यह लोगों को मोटर व्हीकल टैक्स से छूट दे सकता है. योजना के तहत नए गैर व्यावसायिक पेट्रोल, CNG और LPG चालित वाहनों को पंजीकरण करने पर मोटर व्हीकल टैक्स में २० प्रतिशत की छूट मिलेगी, जबकि डीजल वाहनों को १५ प्रतिशत की छूट मिलेगी. व्यवसायिक इस्तेमाल वाले पेट्रोल, CNG या LPG वाले वाहनों को 15 % की छूट मिलेगी, जबकि डीजल वाले वाहनों को 10 % की छूट मिलेगी.

योजना के नियमों के अनुसार, वाहन स्क्रैप कराने पर जारी होने वाला सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (CD) 3 साल तक वैध रहेगा; इसका अर्थ है कि वाहन मालिक को तत्काल दूसरा वाहन खरीदना नहीं होगा. इस अवधि में, वह किसी भी नए वाहन को खरीदकर पंजीकरण कराने पर छूट का लाभ मिलेगा.

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