हिमाचल प्रदेश के 25 रुपए प्रति टॉयलेट सीट सीवरेज शुल्क लेने के फैसले को सरकार ने वापिस ले लिया है. प्रदेश सरकार द्वारा 21 सितंबर को जो लोग सरकारी सीवरेज का कनेक्शन ले रहे है उन पर 25 रुपए प्रति टॉयलेट सीट रुपए वसूलने का फरमान जारी किया था. लेकिन इसका विरोध के बाद सरकार ने ये फैसला वापस ले लिया है
हिमाचल सरकार की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि कुछ होटल और अन्य संस्थान पानी अपना इस्तेमाल करते हैं लेकिन सीवरेज कनेक्शन सरकार का है. ऐसे में उन पर 25 रुपये प्रति टॉयलेट सीट के हिसाब से शुल्क लगाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी की गई थी. वहीं, अब यह अधिसूचना सरकार ने वापिस ले ली. सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि 21 सितंबर के दिन ही अधिसूचना को वापिस ले लिया था. वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे अफवाह करार दिया है.
उपमुख्यमंत्री ने पहले ही इसे विड्रॉल कर दिया था
प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा ने बताया कि 21 सितंबर को प्रदेश सरकार ने जल शक्ति विभाग से जुड़े विभिन्न शुल्क को लेकर एक विस्तृत अधिसूचना जारी की थी. जिसमें ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी पर 100 रुपये शुल्क लेने को लेकर अधिसूचना जारी हुई थी.