बिलासपुर। Chhattisgarh : यदि कोई खाताधारक बैंक में जमा किए धन राशि के संबंध में सही जानकारी नही देता है तो संबंधित खाता धारक को जमा राशि पर इनकम टैक्स देना होगा, दरअसल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डिवीजन बेंच ने बैंक में जमा किए राशि और इनकम टैक्स के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
हाईकोर्ट (High Court) की डिवीजन बेंच ने आयकर की धारा 68 ,69 ए का हवाला देते हुए यह निर्णय लिया की खाताधारक बैंक में जमा राशि के संबंध में सही जानकारी देना होगा यदि नही देता है तो वह राशि इनकम टैक्स के दायरे में लाई जा सकती है, साथ ही साथ डिवीजन बैंच ने यह भी कहा कि जमा की गई राशि की तीसरे पक्ष के नाम पर हो तो उस व्यक्ति से जमा राशि के स्रोत के बारें में विस्तृत जानकारी मांगी जानी चाहिए। जमा हुई राशि की सही और विस्तृत जानकारी देने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होगी जिसके नाम पर खाते दर्ज है यह महत्वपूर्ण फैसला दिनेश सिंह चौहान की याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनाया है।