BIG BREAKING: इस साल भी दिल्लीवासियों को दिवाली पर पटाखे नहीं फोड़ने दिया जाएगा क्योंकि पिछले वर्षों की तरह इस साल भी दिल्ली में पटाखों की संग्रहण, उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है. दिल्ली सरकार ने सोमवार (14 अक्टूबर) को बताया कि राजधानी में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी पूरा प्रतिबंध रहेगा. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि यह आदेश 1 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा.
सोमवार को पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए पटाखों पर लगाया गया प्रतिबंध 1 जनवरी, 2025 तक जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि पटाखों का उत्पादन, स्टोर, बिक्री और इस्तेमाल भी प्रतिबंधित रहेगा. दिल्ली में दिवाली और नए साल के दौरान प्रदूषण काफी बढ़ जाता है.
दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि इस बार भी दिल्लीवासियों को दिवाली पर पटाखे नहीं जलाने दिया जाएगा. एक अधिकारी ने कहा कि सरकार ने सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण से लोगों को होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया है. गोपाल राय ने बताया कि प्रदूषण को सख्ती से लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस, डीपीसीसी और राजस्व विभाग के साथ मिलकर एक कार्य योजना बनाई जाएगी.
यह दिवाली से ठीक 17 दिन पहले घोषित किया गया था. राष्ट्रीय राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) सोमवार सुबह 9 बजे 220 के साथ खराब कैटेगरी में दर्ज किया गया, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया. शून्य से 50 के बीच का AQI अच्छा होता है, 51 से 100 के बीच का संतोषजनक होता है, 101 से 200 के बीच का मध्यम होता है, 201 से 300 के बीच का खराब होता है, 301 से 400 के बीच का बहुत खराब होता है और 401 से 500 के बीच गंभीर होता है.
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पिछले साल भी दिल्ली सरकार ने दिवाली से ठीक पहले पटाखों पर बैन लगाने का ऐलान किया था. पर्यावरण मंत्री राय ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने में बहुत गंभीर है, और सरकार 21 लक्ष्यों पर आधारित एक विंटर एक्शन प्लान बना रही है. उन्होंने कहा कि इस योजना के अनुसार आने वाले दिनों में कई अभियान चलाए जाएंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया था आदेश
पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर खतरनाक पटाखों पर बैन लगाने का आदेश दिया था, इसलिए मंत्री ने राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित करने में उनके साथ सहयोग करने की अपील की है. दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पटाखों में बेरियम और प्रतिबंधित रसायनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पूरे देश पर लागू है, न सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) पर. इससे दिल्ली के कारोबारियों को नुकसान होगा.