आंध्र प्रदेश | BIG NEWS: आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में नई शराब नीति को लागू कर दिया है, जिसके तहत 180 मिलीलीटर की शराब की बोतल मात्र 99 रुपये में बेची जाएगी। यह नीति 18 सितंबर को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत की गई थी, जिसका उद्देश्य शराब की बिक्री से राजस्व में वृद्धि करना है। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से 5,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।
इस नई नीति के तहत, राज्य भर में 3,736 निजी दुकानों को लाइसेंस प्रदान किए गए हैं, जो 12 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2026 तक वैध रहेंगे। भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) और विदेशी शराब (एफएल) के लाइसेंस निजी व्यक्तियों या संस्थाओं को लॉटरी के माध्यम से दिए जा रहे हैं।
सरकार ने ताड़ी निकालने वाले ‘गीता कुलालु’ समुदाय को सशक्त करने के उद्देश्य से 340 दुकानों का आवंटन भी किया है। लॉटरी सिस्टम के माध्यम से दुकानों का चयन किया जा रहा है, और प्रत्येक आवेदक से दुकान के लिए 2 लाख रुपये का गैर-वापसी योग्य शुल्क लिया जा रहा है।
राज्य की नई शराब नीति ने हरियाणा और अन्य राज्यों की तर्ज पर राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है।