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Raipur South by-election : रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा उप-निर्वाचन के लिए अधिसूचना का प्रकाशन 18 अक्टूबर को, पांच व्यक्ति ही कर सकेंगे कक्ष में प्रवेश, 25 तक होगा नामांकन 

Neeraj Gupta
Last updated: 2024/10/17 at 6:56 PM
Neeraj Gupta
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2 Min Read
Raipur South by-election : रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा उप-निर्वाचन के लिए अधिसूचना का प्रकाशन 18 अक्टूबर को, पांच व्यक्ति ही कर सकेंगे कक्ष में प्रवेश, 25 तक होगा नामांकन 
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रायपुर। Raipur South by-election : रायपुर नगर (दक्षिण) विधानसभा उप-निर्वाचन के लिए अधिसूचना का प्रकाशन 18 अक्टूबर को किया जाएगा। उप-निर्वाचन के लिए अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही नामांकन दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की संवीक्षा के बाद उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। उप-निर्वाचन के लिए 13 नवम्बर को मतदान और 23 नवम्बर को मतगणना होगी।

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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि नाम निर्देशन के लिए अभ्यर्थी के मात्र तीन वाहन ही नामांकन केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में प्रवेश कर सकेंगे। नाम निर्देशन के लिए जमानत की राशि अनारक्षित वर्ग के लिए दस हजार रुपए एवं आरक्षित (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) वर्ग के लिए पांच हजार रुपए होगी। नाम निर्देशन के लिए अभ्यर्थी सहित कुल पांच व्यक्ति ही नामांकन कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कंगाले ने बताया कि ऑनलाइन नाम निर्देशन एवं शपथ पत्र की वैकल्पिक सुविधा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई है। इसमें नामांकन पत्र एवं शपथ पत्र की प्रविष्टियां करके उनका मुद्रण कर अभ्यर्थी को नाम निर्देशन रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष व्यक्तिशः प्रस्तुत किया जाना होगा। एक अभ्यर्थी अधिकतम चार सेट नाम निर्देशन प्रस्तुत कर सकता है। नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी को अपना नवीनतम फोटो भी देना होगा।

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