BIG NEWS : पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले युवक को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। हाई कोर्ट ने शर्त के साथ जमानत दी है। अब युवक को हर माह के पहले व चौथे मंगलवार को थाने में पहुंचकर राष्ट्रीय ध्वज को 21 बार सेल्यूट करते हुए भारत माता की जय का नारा लगाना होगा। कोर्ट ने कहा कि यह शर्त इसलिए लगाई गई है ताकि आरोपी में उस देश के प्रति जिम्मेदारी व गौरव की भावना जागृत हो, जहां उसने जन्म लिया है। बता दें कि रायसेन निवासी फैजल उर्फ फैजान पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसके बाद मिसरोद पुलिस ने फैजल के खिलाफ 17 मई 2024 को एफआईआर दर्ज की थी।