BIG NEWS : जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पारित आदेश में 16 अक्टूबर 2024 से धारा 163 लागू कर दी गई है। शासकीय कर्तव्य पर ड्यूटी के दौरान अस्त्र-शस्त्र धारण करने शारीरिक दुर्बलता वृद्धावस्था तथा दिव्यंका पर लाठी पकड़ने तथा धार्मिक आस्थाओं के आधार पर अर्थशास्त्र पर यह प्रतिबंध लागू नहीं है। यह आदेश रायपुर दक्षिण विधानसभा परिक्षेत्र में लागू किया गया है।