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GRAND NEWS : मुख्य न्यायाधीश ने ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण होरा, तरणजीत होरा और गुरमीत भाटिया को दी अग्रिम जमानत, कोर्ट ने माना सिविल का मामला 

Neeraj Gupta
Last updated: 2024/10/23 at 4:02 PM
Neeraj Gupta
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3 Min Read
GRAND NEWS : मुख्य न्यायाधीश ने ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा, तरणजीत सिंह होरा और गुरमीत सिंह भाटिया को दी अग्रिम जमानत, सिविल प्रकृति का बताया मामला 
GRAND NEWS : मुख्य न्यायाधीश ने ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा, तरणजीत सिंह होरा और गुरमीत सिंह भाटिया को दी अग्रिम जमानत, सिविल प्रकृति का बताया मामला 
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डेस्क। GRAND NEWS : बिलासपुर हाईकोर्ट ने ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा, छग होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष तरणजीत सिंह होरा और गुरमीत सिंह भाटिया की अग्रिम जमानत की याचिका स्वीकृत कर ली है। उनके ऊपर कुछ दिनों पूर्व हैथवे सीसीएन मल्टीनेट प्रायवेट लिमिटेड कंपनी पर जाली दस्तावेजों के सहारे कंपनी पर कब्जा करने की शिकायत दर्ज की गई थी। हाईकोर्ट ने दोनो पक्षों की दलील सुनने के बाद इसे सिविल प्रवृत्ति का अपराध मानते हुए मामले में बिना कोई टिप्पणी किए तीनों आवेदकों को अग्रिम जमानत प्रदान करने का आदेश दिया है।

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गौरतलब है कि बिलासपुर निवासी अभिषेक अग्रवाल ने कुछ माह पूर्व ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन और दो डायरेक्टरों के खिलाफ देवेन्द्र नगर थाने में यह शिकायत की थी कि उन्होंने पंडरी के पगारिया कम्पलेक्स स्थित हैथवे सीसीएन प्रायवेट लिमिटेड में फर्जी तरीके से कब्जा कर इसका नाम बदलकर ग्रैण्ड अर्श कर दिया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनिल खरे, प्रियंका अग्रवाल और अभिषेक गुप्ता ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश रमेश सिन्हा की अदालत में उक्त तीनों के लिए अग्रिम जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कहा कि अभिषेक अग्रवाल के खिलाफ देवेंन्द्र नगर थाने में ही 10.6. 2020 और 26.6.2020 को दो एफआईआर दर्ज है। इसमें उसके द्वारा कंपनी के करोड़ों रूपए गबन कर उसका उपयोग निजी इस्तेमाल के लिए करते हुए कंपनी को भारी नुकसान पहुंचाया है। इस दौरान बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि अभिषेक अग्रवाल ने कंपनी का 16.33 प्रतिशत शेयर बेचने की धमकी देते हुए अपने पिता के साथ गजराज पगारिया की उपस्थिती में सौ रूपए के स्टाम्प पेपर पर समझौता पर हस्ताक्षर किया था। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष ने इसे झूठी शिकायत करार देते हुए अपने तीनों मुवक्कील को अग्रिम जमानत देने का अग्राह किया।

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विपक्ष के अधिवक्ता राजीव श्रीवास्तव, रितिका दुबे और उप महाधिवक्ता यू.के.एस.चंदेल ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए इससे जांच प्रभावित होने की आशंका जताई। विद्वान न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने दोनों पक्षों कर दलीले सुनने के बाद आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रवृत्ति और इस तथ्य पर विचार करते हुए कहा कि दोनों पक्षों के बीच विवाद सिविल प्रवृत्ति का है। इस लिए न्यायालय गुणदोष पर कोई और टिप्पणी किए बिना ग्रैण्ड ग्रुप के चेयरमेन गुरुचरण सिंह होरा, डायरेक्टर तरणजीत होरा और गुरमीत सिंह भाटिया को कुछ शर्तों के साथ अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है।

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