जबलपुर। Jabalpur : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर ने थाना में बने मंदिरों को लेकर रोक लगाते हुए डीजीपी और मध्य प्रदेश के पमुख्य सचिव से जवाब मांगा है. जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि 2003 में सुप्रीम कोर्ट में निर्देश दिए थे कि किसी भी शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का धर्म स्थलों का निर्माण नहीं किया जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश में थाना प्रभारी थाना में मंदिर का निर्माण लगातार करते हुए आ रहे हैं हाई कोर्ट ने थानों में बना रहे मंदिरों पर रोक लगाते हुए डीजीपी मध्य प्रदेश और मुख्य सचिव मध्य प्रदेश को नोटिस जारी कर जब आप मांगा है.