CG NEWS : छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नर्सिंग होम एक्ट का परिपालन करने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। मनमाने तरीके से इस प्रकार की गतिविधियां होने पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि मेडिकल प्रैक्टिस के लिए छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत पंजीयन होना जरूरी है। इस प्रकार की शिकायत मिलने पर हाल में ही विभाग के द्वारा एक मामले में कार्रवाई की गई है