पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने बुधवार को मेधावी विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना (PM-Vidyalaxmi scheme) को मंजूरी दे दी है.
इस योजना का उद्देश्य छात्रों को उनकी शिक्षा में आर्थिक बाधा न आने देना है. यूनियन कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने इस बारे में जानकारी दी. कैबिनेट ने इसके साथ ही चालू FY25 में कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय खाद्य निगम (FCI) में 10,700 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी डालने की बुधवार को मंजूरी दे दी है.
https://x.com/PIB_India/status/1854101718965076093
योग्यता
-हायर स्टडी के लिए जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है, NIRF रैंकिंग में ऑल इंडिया 100 और स्टेट में 200 या इसके भीतर रैंक होनी चाहिए. यह इंस्टीट्यूट सरकारी होना चाहिए.
-स्टूडेंट्स की सालाना आय 8 लाख या इससे कम होनी चाहिए.
-हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना से लोन दिया जाएगा.
-7.5 लाख रुपये लोन तक के लिए भारत सरकार 75% क्रेडिट गारंटी देगी।
कैसे करना होगा आवेदन?
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन करना होगा. अश्वनी वैष्णव ने बताया कि इसके लिए वेरीफिकेशन डिजीलॉकर जैसे माध्यम से किया जाएगा. उन्होंने कहा कि हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के तहत एजुकेशन लोन दिया जाएगा. इसके लिए आवेदन विद्यालक्ष्मी पोर्टल https://www.vidyalakshmi.co.in/ पर जाकर करना होगा.