MP NEWS : पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार के द्वारा पन्ना नगर पालिका सीएमओ पर 500 रुपये का जुर्माना लगा दिया। म.प्र. लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत अनुग्रह सहायता राशि का समय-सीमा में भुगतान नहीं होने पर ये जुर्माना लगाया गया है। अधिनियम के तहत विभिन्न विभागों की अधिसूचित सेवाओं का लाभ निर्धारित समय-सीमा में प्रदान करना आवश्यक है। आपको बता दे की म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित अनुग्रह सहायता योजना का लाभ भी हितग्राही की मृत्यु की स्थिति में आश्रित को 30 दिवस में प्रदान करना अधिनियम में निर्धारित है। इसके लिए आवेदिका पन्नी बाई कुशवाहा द्वारा लोकसेवा केन्द्र के माध्यम से गत 22 जुलाई को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। मुख्य नगर पालिका अधिकारी पन्ना द्वारा आवश्यक दस्तावेज संलग्न न करने के कारण 5 सितम्बर को आवेदन निरस्त करने की कार्यवाही की गई, जबकि श्रम पदाधिकारी कार्यालय द्वारा निकाय से जानकारी प्राप्त करने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा 23 अक्टूबर को प्रतिवेदित किया गया कि ई-केवायसी न होने के कारण लाभ दिया जाना संभव नहीं है। इसके उपरांत श्रम विभाग द्वारा आवेदिका की समग्र आईडी की जांच के दौरान पाया गया कि आवेदिका की पूर्व से ही ई-केवायसी पूर्ण हैं। इससे स्पष्ट है कि मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना के तहत पदाभिहित अधिकारी एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा अनुग्रह सहायता आवेदन को बगैर किसी पर्याप्त व उपयुक्त कारण के निरस्त किया गया, जिससे आवेदिका को समय-सीमा में लाभ नहीं मिला। जिला कलेक्टर द्वारा अधिनियम के प्रावधान के तहत द्वितीय अपीलीय अधिकारी के अधिकारों का उपयोग कर म.प्र. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 5(2) का उल्लंघन होने के कारण सीएमओ पर अधिनियम की धारा 7(1) के तहत एकमुश्त राशि 500 रूपए की शास्ति अधिरोपित की गई है।