महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी अजित पवार गुट को नसीहत दी है। एनसीपी शरद की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीपी अजित पवार अपने पैरों पर खड़ी हो।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाने की जगह चुनाव पर ध्यान दें। कोर्ट ने अजित पवार के वकील बलवीर सिंह से कहा कि अपने कार्यकर्ताओं से कहें कि चुनाव में शरद पवार की फोटो, पुरानी या नई वीडियो क्लिप का उपयोग न करें। मामले पर सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि हालांकि भारत के लोग बुद्धिमान हैं जो अजित पवार और शरद पवार के बीच अंतर समझते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के इस युग में वह धोखा भी खा सकते हैं। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को तय की है।
महाराष्ट्र में एमवीए बनाम महायुति
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होने हैं, सभी 288 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एससीपी) से मिलकर बना विपक्षी एमवीए गठबंधन राज्य में सत्ता हासिल करना चाहता है, जो महायुति गठबंधन को चुनौती देता है, जिसमें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल हैं।