रायपुर। RAIPUR NEWS : रायपुर में दो युवकों ने ट्रैफिक नियमों से बचने के लिए शातिर दिमाग तो लगाया, लेकिन अंत में खुद को जेल में पाया। फर्जी नंबर प्लेट के इस मामले ने कानून के सख्त रुख को उजागर किया। ट्रैफिक नियमों से बचने की यह कोशिश अब आरोपियों के लिए सबक बन गई है। ऐसे मामलों में कानून सख्त है और किसी भी तरह की छेड़छाड़ माफ नहीं की जाएगी।
रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में मोहम्मद अहमद और भावेश सावरकर नाम के दो युवकों ने ई-चालान से बचने के लिए अपनी गाड़ियों की नंबर प्लेट में छेड़छाड़ की। उन्होंने मार्कर से 9 को 8 में बदल दिया। पुलिस के मुताबिक, यह मामला तब सामने आया जब अरुण अवस्थी और दीपक देवांगन ने ट्रैफिक पुलिस को शिकायत दी कि उनकी गाड़ी पर बार-बार फर्जी ई-चालान आ रहे हैं। जांच के दौरान पाया गया कि आरोपियों ने नंबर टेंपरिंग की थी। वीडियो फुटेज में गाड़ी के नंबर प्लेट में बदलाव साफ दिख रहा था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर गैर-जमानती धाराओं में जेल भेजा गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि एक गाड़ी पर 9 ई-चालान और 39,000 रुपये का जुर्माना था, जबकि दूसरी पर 14,000 रुपये का फाइन बकाया था।
जानिए पूरा मामला
दिनांक 20.11.2024 को आवेदक अरूण अवस्थी एवं दीपक देवांगन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर कार्यालय पहुंच कर किसी अज्ञात वाहन चालक द्वारा अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन नम्बर का फर्जी तरीके से उपयोग कर संचालित किया जा रहा है जिसका ई चालान प्राप्त हुआ है, ऐसे वाहन चालकों को पकड़कर आवश्यक कार्यवाही करने शिकायत पत्र प्रस्तुत किया। शिकायत प्राप्त होने पर आईटीएमएस के माध्यम से तस्दीक करने पर उपरोक्त जारी ई-चालान में जो फूटेज कैप्चर हुआ है वह आवेदकों का वाहन नंबर तो था किंतु वाहन उनका नही था। फूटेज जूम करके देखने पर आरोपी चालक मोह. अहमद ताज नगर पंडरी रायपुर के द्वारा अपने वाहन क्रमांक CG04 PC 3559 में नम्बर टेंपरिंग कर संचालित किया जा रहा था। दूसरे आवेदन के आरोपी भावेश सावरकर द्वारा अपने वाहन क्रमांक CG04 PT 5289 में नम्बर टेंपरिंग कर आवेदक के नम्बर का उपयोग कर संचालित किया जा रहा था। उक्त वाहन चालकों के द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 का उल्लंघन किये जाने के कारण आवेदकों के मोबाईल नंबर पर ई-चालान पहुॅचा।
आरोपी मोह0 अहमद ताज नगर के वाहन क्रमांक CG04 PC 3569 को सर्च करने पर कुल 09 ई-चालान जारी हुआ है जिसका 39000=00 रू0 समन शुल्क लंबित होना पाया गया, इसी प्रकार आरोपी भावेश सावरकर राजा तालाब रायपुर द्वारा के वाहन क्रमंाक CG04 PT 5289 को सर्च करने पर कुल 04 ई-चालान जारी किया गया है जिसका 14,000=00 रू0 समन शुल्क लंबित होना पाया गया। आवेदक गणों के शिकायत के आधार पर पतासाजी किये जाने पर आरोपियों द्वारा अपने-अपने वाहन मोटर सायकल/स्कुटी के नंबर प्लेट में छेड़छाड़ करना पाये जाने से आरोपियों के विरूद्व थाना सिविल लाईन रायपुर में अपराध क्रमांक 603/2024 धारा 318(4), 319(2), 338, 336 (3), 340(2) 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्व किया जाकर आरोपी सदर को जेल दाखिल किया गया है।
बता दे कि राजधानी रायपुर में आईटीएमएस सीसीटीव्ही कैमरा स्थापित होने के बाद से उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों के विरूद्ध लगातार ई-चालान जारी किया जा रहा है। वर्ष 2019 से 2024 तक कुल 4,04,968 उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों के विरूद्ध ई-चालान जारी किया गया है जिसमें लगभग 16 करोड रूपये समन शुल्क राशि वसुल किया गया है। ई-चालान कार्यवाही से बचने के लिए कई वाहन चालकों द्वारा जानबूझ अपने वाहन के नम्बर प्लेट के नम्बर को टेंपरिंग कर संचालित किया जा रहा है। यातायात पुलिस शहर के प्रमुख चौक-चौराहो पर अभियान चलाकर नम्बर टेंपरिंग करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करेंगी। ऐसे वाहनों के संज्ञान में आने पर वाहन स्वामी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध की कार्यवाही की जावेगी।
डॉ0 अनुराग झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर द्वारा वाहन चालकों से अपील की गई है, यातायात नियम सड़क पर सुरक्षित व सुगमता पूर्वक चलने के लिए बनाया गया है। यातायात निमयों का पालन कर वाहन चलाने से ई चालान जारी नही होगा। ई चालान से बचने के लिए नम्बर प्लेट में नम्बरों के साथ छेड़छाड़ करना कानूनन अपराध है, ऐसा कदापी ना करें, इससे आपको असुविधा होगी।