Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: CG BREAKING : हाईकोर्ट ने पुलिस बल आरक्षक संवर्ग भर्ती 2023-24 पर लगाई रोक, सभी जिलों में अलग अलग पदों पर होनी थी भर्ती
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Breaking NewsMusicVideoछत्तीसगढ़

CG BREAKING : हाईकोर्ट ने पुलिस बल आरक्षक संवर्ग भर्ती 2023-24 पर लगाई रोक, सभी जिलों में अलग अलग पदों पर होनी थी भर्ती

Neeraj Gupta
Last updated: 2024/11/26 at 7:57 PM
Neeraj Gupta
Share
2 Min Read
CG BREAKING : हाईकोर्ट ने पुलिस बल आरक्षक संवर्ग भर्ती 2023-24 पर लगी रोक, सभी जिलों में अलग अलग पदों पर होनी थी भर्ती
CG BREAKING : हाईकोर्ट ने पुलिस बल आरक्षक संवर्ग भर्ती 2023-24 पर लगी रोक, सभी जिलों में अलग अलग पदों पर होनी थी भर्ती
SHARE

बिलासपुर। CG BREAKING : पुलिस बल आरक्षक संवर्ग 2023-24 के पदों पर होने वाली भर्तियों पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य के जिलों में आरक्षकों के अलग-अलग पदों पर भर्तियां होने वाली थीं। मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच में हुई।

- Advertisement -

बता दें कि हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता बेदराम टंडन द्वारा दाखिल याचिका के मुताबिक यह आरक्षक संवर्ग 2023-24 भर्ती प्रक्रिया का पूरा मामला है, जिसके तहत राज्य के सभी जिलों में अलग-अलग पदों पर भर्ती होनी थी। इसमें याचिकाकर्ता के पुत्र ने राजनांदगांव में होने वाले कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए आवेदन दिया था। राजनांदगांव जिले में इस श्रेणी के तहत 143 पद जारी किए गए थे, लेकिन विज्ञापन जारी होने और फॉर्म भरने के बाद डीजी पुलिस ने सचिव को इस नियुक्ति प्रक्रिया में पुलिस विभाग में कार्यरत/EX SERVICEMEN कर्मचारियों के बच्चों को छूट देने संबंधी पत्र लिखा था।

- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

पत्र में सुझाव देते हुए लिखा गया था कि भर्ती नियम 2007 की कंडिका 9(5) के तहत भर्ती प्रक्रिया के मापदंडों को शिथिल किया जा सकता है, जिसमें फिजिकल टेस्ट के दौरान सीने की चौड़ाई और ऊंचाई जैसे कुल 9 बिंदुओं में शामिल थे। अवर सचिव ने इस सुझाव को स्वीकार भी कर लिया। इससे आहत होकर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी।

- Advertisement -

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि केवल अपने विभाग के कर्मचारियों को छूट देना आम नागरिकों के साथ भेदभाव है, इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। मामले में वकील द्वारा पेश की गई दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरक्षक संवर्ग 2023-24 के अलग-अलग पदों पर होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि क्योंकि नियमों को शिथिल करने का लाभ सभी पदों पर मिलता है, इसलिए सभी पदों पर होने वाली भर्ती पर रोक लगा दी गई है।

- Advertisement -
TAGGED: # latest news, CG BREAKING, CG BREAKING NEWS, Cg Latest News, CG LATEST UPDATE NEWS, cg news in hindi
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article Rajnandgaon : दबंगों पर नहीं हुई कार्रवाई, तो इच्छा मृत्यु मांगने कलेक्ट्रेट पहुंचा युवक, जानें पूरा मामला  Rajnandgaon : दबंगों पर नहीं हुई कार्रवाई, तो इच्छा मृत्यु मांगने कलेक्ट्रेट पहुंचा युवक, जानें पूरा मामला 
Next Article Chhattisgarh : पिता का साया हटने पर अभिभावक बना छत्तीसगढ़ शासन, आशा को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए दी 20 लाख की आर्थिक सहायता Chhattisgarh : पिता का साया हटने पर अभिभावक बना छत्तीसगढ़ शासन, आशा को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए दी 20 लाख की आर्थिक सहायता

Latest News

Crime News: 15 हजार की नौकरी और रहना-खाना मुफ्त ! इंस्ट्राग्राम पर दोस्ती कर दिया लालच, 2 नाबालिग बहनें बनी देहव्यपार का शिकार
Crime News: 15 हजार की नौकरी और रहना-खाना मुफ्त ! इंस्ट्राग्राम पर दोस्ती कर दिया लालच, 2 नाबालिग बहनें बनी देहव्यपार का शिकार
Grand News उत्तरप्रदेश June 3, 2025
CG BREAKING :
CG BREAKING : अरपा-भैंसाझार नहर परियोजना भ्रष्‍टाचार मामले में बड़ी कार्रवाई, तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी आनन्दरूप तिवारी निलंबित 
Grand News June 3, 2025
Viral Video: राहुल गाँधी ने किया अपनी दादी का अपमान, जुते पहनकर फोटो पर चढ़ाया फूल
Grand News NATIONAL देश June 3, 2025
BREAKING NEWS : लद्दाख के लिए चार कानून लागू 
Grand News June 3, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?