जांजगीर चाँम्पा फिरनलाल साहू निवासी डिपरीपारा बिरगहनी थाना जांजगीर द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि मृतक खोजराम साहू काफी उपद्रव किस्म का है तथा शराब पीकर अक्सर घर में लड़ाई झगड़ा करते रहता है जिसके उपद्रव व लड़ाई झगडा करने के कारण आरोपी बलराम साहू हमेशा गुस्साये रहता था तथा खोजराम का मर्डर कर दूंगा कहते रहता था।
दिनांक 02.12.2024 को प्रार्थी तथा उसके दोनो भाई तथा परिवार के लोग खाना खाकर सो रहे थे तभी रात्रि करीबन 10.30 बजे प्रार्थी का छोटा बेटा नितिश कुमार साहू का चिल्लाने का आवाज आया तो प्रार्थी घर के आंगन में जाकर देखा कि आरोपी बलराम साहू द्वारा टांगी से अपने बड़े भाई खोजराम साहू के सिर में कई वार किया था जिससे जमीन में गिरकर खून से लथपथ पड़ा था। प्रार्थी आरोपी बलराम साहू से पुछा की भाई खोजराम को क्यो मार दिये हो तब आरोपी बोला कि पास मत आओं नहीं तो तुम्हे भी मार दूंगा, उसके प्रार्थी की पत्नी प्रार्थी के हाथ को पकड़ कर घर अंदर खिंची तब बलराम साहू टांगी को खोजराम के पास छोड़कर भाग गया खोजराम की मौके पर ही मृत्यु हो चुकी थी कि रिपोर्ट पर थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 923/24 धारा 103 (1) BNS कायम कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की विवेचना दौरान आरोपी बलराम साहू निवासी बिरगहनी को पुलिस हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पुछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करते हुये अपने मेमोरेण्डम में मृतक के उपद्रव के कारण रंजीश रखते हुये टांगी से प्राणघातक हमला कर हत्या करना तथा घटना में प्रयुक्त टांगी को घटना स्थल पर छोड़कर भाग जाना बताया गया। विवेचना दौरान आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।