Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: Supreme Court Grants Divorce:20 साल से अलग रह रहे कपल का तलाक…. ‘शादी आपसी विश्वास, सहयोग और साझा अनुभवों पर बनने वाला रिश्ता’ : SC
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
AgricultureBasketballBusinessCricketFashionFoodsFootballGrand NewsHealthKIDNAPPINGMumbaiNATIONALRacingTechnologyTravelUncategorizedWildlifeगरियाबंददिल्लीदेशभिलाईभोपाल

Supreme Court Grants Divorce:20 साल से अलग रह रहे कपल का तलाक…. ‘शादी आपसी विश्वास, सहयोग और साझा अनुभवों पर बनने वाला रिश्ता’ : SC

Veena Chakravarty
Last updated: 2024/12/22 at 8:48 AM
Veena Chakravarty
Share
2 Min Read
SHARE

अभियंता दंपति को विवाह विच्छेद की अनुमति देने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि शादी एक ऐसा रिश्ता है जो आपसी विश्वास, साहचर्य और साझा अनुभवों पर बनता है.

- Advertisement -

read more : MP NEWS : नयापुरा इलाके में अज्ञात कारणों से घर में लगी आग, दम घुटने से 4 सदस्य की गई जान

- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने कहा कि अलगाव की अवधि और पति-पत्नी के बीच स्पष्ट तल्खी यह स्पष्ट करती है कि विवाह को बचाने की कोई संभावना नहीं है.पीठ ने कहा, ‘‘विवाह आपसी विश्वास, साहचर्य और साझा अनुभवों पर बना एक रिश्ता है. जब ये आवश्यक तत्व लंबे समय तक गायब रहते हैं तो वैवाहिक बंधन किसी भी सार से रहित केवल कानूनी औपचारिकता बनकर रह जाता है.”इसमें कहा गया है कि अदालत ने लगातार माना है कि लंबे समय तक अलगाव और मेल-मिलाप करने की अक्षमता वैवाहिक विवादों पर निर्णय लेने में एक प्रासंगिक कारक है. पीठ ने कहा कि मौजूदा मामले में अलगाव की अवधि और दोनों पक्षों के बीच स्पष्ट दुश्मनी से यह स्पष्ट हो जाता है कि शादी को बचाने की कोई संभावना नहीं है.

- Advertisement -

पीठ ने कहा कि पति और पत्नी दो दशकों से अलग-अलग रह रहे हैं और यह तथ्य इस निष्कर्ष को और पुष्ट करता है कि यह विवाह अब व्यवहार्य नहीं है. शीर्ष अदालत ने उन महिलाओं की अपील खारिज कर दी जिन्होंने क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद की अनुमति देने वाले मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के आठ जून, 2018 के फैसले को चुनौती दी थी.

- Advertisement -

 

TAGGED: #indianlaw, #judiciary, #law, #lawfirm, #lawschool, #lawstudent, #lawstudents, #lawyer, #lawyerlife, #lawyers, #lawyersofinstagram, #legalnews, #supremecourt, #supremecourtofindia, ADVOCATE, COURT, HIGHCOURT, INDIA, JUSTICE, legal, new cji of india
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article VIDEO: पन्ना टाइगर रिज़र्व में 100 से अधिक हुए बाघ, सर्द सुबह में धूप लेते दिखे, देखिए वीडियो
Next Article Health Morning : मॉर्निंग वॉक स्वास्थ्य के लिए भदायक, कई रोगों से मिल सकता हैं छुटकारा, देखिये यह खास रिपोर्ट, आखिर क्या है मॉर्निंग वॉक का सही तरीका Health Morning : मॉर्निंग वॉक स्वास्थ्य के लिए भदायक, कई रोगों से मिल सकता हैं छुटकारा, देखिये यह खास रिपोर्ट और जानिए क्या है मॉर्निंग वॉक का सही तरीका

Latest News

CG News : कुल्हाड़ी मारकर पिता की हत्या, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
कोरबा क्राइम छत्तीसगढ़ May 28, 2025
CG News : छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में आयुष विभाग की अनूठी पहल, ग्रामीणों को मिल रही निःशुल्क औषधियाँ
छत्तीसगढ़ May 28, 2025
Video : मरीन ड्राइव पर हाई-वोल्टेज ड्रामा: लड़की बोली तुम्हारी औकात क्या है?’ एक्स बॉय फ्रेंड ने तान दी पिस्टल, नया प्रेमी रह गया दंग
VIRAL VIDEO दिल्ली May 28, 2025
Rajim News : नशा मुक्ति के लिए राजिम नगर में निकाली गई जागरूकता रैली
राजिम May 28, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?