गरियाबंद। कलेक्टर दीपक कुमार अग्रवाल के निर्देश पर जिले में खनिज के अवैध उत्खनन, भण्डार एवं परिवहन पर लगातार कार्यवाही की जा रही है।
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इसी तारतम्य में 19 एवं 20 दिसम्बर 2024 को खनिज अमला द्वारा फिंगेश्वर सूखानदी) क्षेत्र से खनिज रेत की अवैध परिवहन करते हुए 03 हाईवा सीजी 07 एलएल 1579 एवं हाईवा सीजी 07 सीएल 1578 मालिक सादाब अहमद निवासी कोहका थाना व जिला दुर्ग तथा सीजी 04 एनएच 8332 मालिक बंसत निषाद निवासी पारागांव आरंग को जप्तकर पुलिस थाना फिंगेश्वर की अभिरक्षा में रखा गया है। इसी प्रकार चौबेबांधा (पैरीनदी) से रेत के अवैध परिवहन करते हुए 02 हाईवा सीजी 04 पीपी 2650 मालिक क्रांतिकुमार ताम्रकार निवासी गंडई, सीजी 04 पीएक्स 8515 मालिक देवेन्द्र साहु निवासी नंदिनी खुंदिनी को जप्तकर राजिम पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है। खनिज एवं वन अमला द्वारा संयुक्त रूप से अवैध परिवहन करते चूनापत्थर के 04 कमल विहार रायपुर, सीजी 04 हाईवा सीजी 04 जेड डी 8873 मालिक नरेश साहु निवासी टेमरी एनवी 5964 मालिक अनुज गुप्ता निवासी संतोषी नगर रायपुर, सीजी 04 एलयू 0307 मालिक विकास गोदवानी नि तेलीबांधा रायपुर सीजी 04 एनके 5112 मालिक शंकर साजिदा निवासी रायपुर को जप्तकर पुलिस थाना गरियाबंद अभिरक्षा में रखा गया है। इसी तरह खनिज रेत का पाथरमोंहदा (पैरीनदी) से खनिज रेत का अवैध परिवहन करते वाहन क्रमांक सीजी 23 के 2045 मालिक मोहम्मद रिजवान निवासी गरियाबंद को जप्त कर पुलिस थाना गरियाबंद अभिरक्षा में रखा गया है। सभी वाहनों पर छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी। उपरोक्त कार्यवाही में सहा. खनि अधिकारी एफ. एल. नागेश नगर सैनिक राजेश भारद्वाज एवं लाकेश साहु, वाहन चालक नंद कुमार साहु, वाय. के. देवांगन शामिल रहे।