Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: CG: विशेष विवाह अधिनियम के तहत जिले के अपर न्यायालय कोर्ट में 10 जोड़ो का हुआ विवाह
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Grand News

CG: विशेष विवाह अधिनियम के तहत जिले के अपर न्यायालय कोर्ट में 10 जोड़ो का हुआ विवाह

Aarti Beniya
Last updated: 2025/01/08 at 5:34 PM
Aarti Beniya
Share
2 Min Read
CG: विशेष विवाह अधिनियम के तहत जिले के अपर न्यायालय कोर्ट में 10 जोड़ो का हुआ विवाह
CG: विशेष विवाह अधिनियम के तहत जिले के अपर न्यायालय कोर्ट में 10 जोड़ो का हुआ विवाह
SHARE

रायपुर | CG: जिले में विशेष विवाह अधिनियम के तहत आज 10 विवाह संपन्न हुए। इस अधिनियम के तहत इच्छुक आवेदकगण अपर कलेक्टर एवं विवाह अधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक आवेदक जो लड़का-लड़की बालिग हों कोर्ट मंे दस्तावेज प्रस्तुत करने पर विवाह संपन्न कराया जाता है।

- Advertisement -

इसके लिए आवेदन पत्र 7 प्रति में, शपथ पत्र वर-वधु दोनो का जिसमें अविवाहित-तलाकशुदा-विदूरध्विधवा का एवं उनके बीच कोई रक्त संबंध नही है, का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये। तलाकशुदा होने की स्थिति में संबंधित न्यायालय का आदेश-डिग्री एवं विदूर-विधवा होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। जन्मतिथि के लिये अंकसूची जिसमें जन्मतिथि अंकित हो अथवा जन्म प्रमाण पत्र दोनो की, फोटो वर-वधु की अलग-अलग, 7 फोटो वर-वधु की अलग-अलग, 8 रूपये का चालान, 108-विवाह शुल्क भारतीय स्टेट बैंक मेन ब्रांच रायपुर में जमा करना होगा। साथ ही वर-वधु का आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, बिजली बिल, राशन कार्ड, दो लिफाफा जिसमें 30/- रूपये का डाक टिकट लगा हो।

- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

उपरोक्त दस्तावेज आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत करने पर इस न्यायालय द्वारा आवेदकगण के विवाह हेतु आपत्ति दावा प्राप्त करने के लिये 30 दिवस का सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कार्यालय की नोटिस बोर्ड में पेपर पब्लिकेशन के माध्यम से कराया जाता है, साथ ही संबंधित विवाह अधिकारी-तहसीलदार को भी सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन प्रेषित करते हुये, आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत विवाह का आवेदन पत्र की प्रति उनके पालक को भी भेजी जाती है। निर्धारित तिथि तक आपत्ति प्राप्त होने पर आपत्ति का निराकरण करते है। यदि आपत्ति प्राप्त नही होती है. तो उनका विवाह सम्पन्न कराया जाता है। विवाह उपरांत वर व वधु को धारा 13 के अंतर्गत दोनों को विवाह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

- Advertisement -

उल्लेखनीय है कि आवेदकगण का आवेदन पत्र, उनके द्वारा प्रस्तुत दिनांक से केवल तीन माह के लिए वैद्य रहता है, विवाह हेतु वर-वधु में से कोई एक इस जिले का निवासी होना अनिवार्य है। आवेदकगण के समस्त दस्तावेज स्व-हस्ताक्षरित होना

- Advertisement -
TAGGED: cg, CG: विशेष विवाह अधिनियम के तहत जिले के अपर न्यायालय कोर्ट में 10 जोड़ो का हुआ विवाह
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article Bilaspur News : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 : मस्तूरी अनुसूचित जनजाति महिला तो कोटा सामान्य महिला के लिए आरक्षित, यहां देखिए पूरी लिस्ट  Bilaspur News : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 : मस्तूरी अनुसूचित जनजाति महिला तो कोटा सामान्य महिला के लिए आरक्षित, यहां देखिए पूरी लिस्ट 
Next Article CG: यूजीसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बने नए नियम, नहीं होगी नीट और पीएचडी की आवश्यकता CG: यूजीसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बनाएं नए नियम, नहीं होगी नीट और पीएचडी की आवश्यकता

Latest News

CG News : कुल्हाड़ी मारकर पिता की हत्या, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
कोरबा क्राइम छत्तीसगढ़ May 28, 2025
CG News : छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में आयुष विभाग की अनूठी पहल, ग्रामीणों को मिल रही निःशुल्क औषधियाँ
छत्तीसगढ़ May 28, 2025
Video : मरीन ड्राइव पर हाई-वोल्टेज ड्रामा: लड़की बोली तुम्हारी औकात क्या है?’ एक्स बॉय फ्रेंड ने तान दी पिस्टल, नया प्रेमी रह गया दंग
VIRAL VIDEO दिल्ली May 28, 2025
Rajim News : नशा मुक्ति के लिए राजिम नगर में निकाली गई जागरूकता रैली
राजिम May 28, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?