बिलासपुर | CG: न्यायधानी में वीसी भर्ती नियमों में भी बदलाव यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर जॉब का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी अपडेट है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहायक प्रोफेसरों के पदों पर नियुक्ति के लिए नया ड्राफ्ट तैयार किया है। इसके अनुसार, एमई और एमटेक कैंडिडेट्स को नेट क्वालिफाई होना जरूरी नहीं है।
साथ ही वाइस चांसलर के पदों पर भर्ती के लिए भी नियमों में बदलाव किया है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में फैकल्टी की नियुक्ति, प्रमोशन और वीसी की भर्ती के संबंध में नई गाइडलाइंस जारी की गई है।
जारी किए गए ड्राफ्ट में कहा गया है कि, कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग और मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी में पीजी डिग्री वाले लोगों को सीधे सहायक प्रोफेसर के पद पर भर्ती होने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए उन्हें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा क्वालिफाईड होना जरूरी नहीं है।