बिलासपुर | CG: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में सोमवार को नेशनल और स्टेट हाईवे सहित सड़कों को मवेशी मुक्त करने को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डबल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए पूर्व आदेश के परिपालन की जानकारी मांगी।
शासन ने अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर के माध्यम से बताया कि मवेशी मुक्त सड़कों के लिए बनाई जाने वाली SOP का ड्राफ्ट अभी फाइनल नहीं हुआ है, जिसके लिए 15 दिन का समय मांगा गया। कोर्ट ने यह समय स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 10 फरवरी 2025 को तय की। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने 23 अक्टूबर 2024 के आदेश में राज्य के मुख्य सचिव को राजमार्गों और सड़कों पर मवेशियों की रोकथाम के उपायों पर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था।
रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा के संभागीय आयुक्तों ने विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट में आवारा मवेशियों की समस्या के समाधान के लिए ग्राम पंचायतों और नगर निकायों में बैठकें और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। हालांकि, सड़क दुर्घटनाओं और मवेशियों की मौतों में वृद्धि जारी है। शासन ने बताया कि एक सटीक कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिस पर अंतिम निर्णय लंबित है।