जगदलपुर।बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। इसी तारतम्य में नगर के दुर्गा चौक में चाकू लेकर मारपीट कर चोट पहुंचाने वाले युवको पर कार्यवाही करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। आपको बता दें कि विगत13 जनवरी 2025 को प्रार्थी कृष्णा भुरा अपने दोस्त आयुष पाण्डे,सौरभ झा एवं तनीष यादव के साथ दुर्गा चौक जगदलपुर की ओर घुमने गये थे, जहाॅ पर पहले से ही उपस्थित भावेश यादव, मोहित यादव व विधि से संधर्षरत् बालक तीनो एक राय होकर पुरानी रंजिश की बात को लेकर अश्लील गाली गलौच करने लगे जिसे प्रार्थी के मना करने पर तीनो मिलकर मारपीट किये और धारदार हथियार चाकू से प्रार्थी के पीठ में वार कर चोट पहुचाये जिसे प्रार्थी के दोस्त बीच बचाव करने आये तो आयुष पाण्डे को भी चाकू नुमा धारदार हथियार से वार कर चोट पहुंचाये है।
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इसी बात पर प्रार्थी भावेश यादव अपने साथी मोहित यादव, विवके यादव के साथ दुर्गा चैक में खडा था तभी वहाॅ पर आयुष पांडे,कृष्णा भुरा और सौरभ झा आये और प्रार्थी को देखकर पुरान रंजिश की बात को लेकर अश्लील गाली गलौच कर सभी मिलकर जान से मारने की धमकी देते हुये हाथ मुक्का, लात से मारपीट किये। तब प्रार्थी का छोटा भाई मोहित बीच बचाव करने आया तो उसे अश्लील गंदी गंदी गाली गलौच करते हुये हाथ मुक्का लात से मारपीट किये है। आयुष पांडे,कृष्णा भुरा और सौरभ झा के द्वारा मारपीट करने से प्रार्थी एवं इसके भाई को चोट लगा है के रिपोर्ट पर दोनो पक्षो के विरूद्ध थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर, अनुसंधान में लिया गया। प्रकरण में पुलिस अधीक्षक, शलभ कुमार सिन्हा , के मार्गदर्शन एवं अति0 पुलिस अधीक्षक माहेश्वर नाग, नगर पुलिस अधीक्षक उदित पुष्कर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली शिवानंद सिंह के नेतृत्व में टीम गठित किया गया। मामले को सभी आरोपियो का टीम द्वारा पतासाजी कर पकड़ा गया। सभी आरोपी आयुष पांडे, कृष्णा भुरा, सौरभ झा एवं मोहित यादव,विवके यादव व विधि से संघर्षरत बालक से पुछताछ करने पर दिनांक 13.01.2025 को दुर्गा चैक में पुरानी रंजिश की बात को लेकर आपस में लडाई झगडा होकर सभी एक दुसरे से हाथ मुक्का एवं चाकू से मारपीट करना स्वीकार किये। आरोपियो के द्वारा अपराध स्वीकार करने पर आरोपियो से चाकु को बरामद कर, गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपी को माननीय न्यायालय न्यायिक रिमांड पर भेजा गया एवं मामले के आरोपियों के खिलाफ धारा 170/126,135 बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।