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Kolkata RG Kar rape murder case : कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस : कोर्ट ने दोषी संजय रॉय को सुनाई उम्रकैद की सजा

Neeraj Gupta
Last updated: 2025/01/20 at 3:28 PM
Neeraj Gupta
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4 Min Read
Kolkata RG Kar rape murder case : कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस : कोर्ट ने दोषी संजय रॉय को सुनाई उम्रकैद की सजा
Kolkata RG Kar rape murder case : कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस : कोर्ट ने दोषी संजय रॉय को सुनाई उम्रकैद की सजा
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कोलकाता। Kolkata RG Kar rape murder case : आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप-हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय कोर्ट ने सजा सुना दी है। कोलकाता की एक विशेष अदालत ने संजय रॉय को उमक्रैद की सजा सुनाई है। कोर्ट से दोषी संजय रॉय पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही कोर्ट ने मृतका के परिजनों को 17 लाख का मुआवजा देना का भी फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट नहीं माना। कोर्ट में पीड़िता के माता-पिता ने कहा कि हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए।

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वहीं कोर्ट कोर्ट में सजा पर बहस के दौरान संजय रॉय ने आरोप लगाया है कि उसे दस्तावेजों पर जबरन साइन कराए गए। जज ने संजय रॉय से कहा कि तुम दोषी हो तुम्हारे खिलाफ रेप और हत्या का आरोप साबित हो चुका है। जज ने उससे पूछा कि संभावित सजा पर तुम्हे कुछ कहना है।इस दौरान जज ने संजय रॉय को बताया कि रेप की धारा में तुम्हें आजीवन कारावास मिल सकता है। हत्या के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास दिया जा सकता है। सीबीआई के वकील ने एक बार फिर फांसी की सजा की मांग की। सीबीआई ने कहा कि इस कांड से पूरा देश हिल गया था। सजा से समाज में विश्वास आएगा। दोषी को फांसी की सजा मिले, इससे समाज का विश्वास बहाल करना होगा। माता-पिता ने अपनी बच्ची को खो दिया। छात्रा समाज के लिए काफी अहम थी।

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पिछले साल अस्पताल में मिला था डॉक्टर का शव
कोर्ट ने ये फैसला सुनाने से पहले पीड़िता के माता-पिता को मामले पर अपना अंतिम बयान देने की अनुमति दी। इसके बाद विशेष अदालत के न्यायाधीश मामले में सजा सुनाई। बता दें कि ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव अगस्त 2024 में कोलकाता के अस्पताल परिसर में मिला था। विशेष अदालत के न्यायाधीश अनिर्बान दास ने 18 जनवरी को रॉय को दोषी ठहराया था।

 

18 कोर्ट ने संजय को दोषी करार दिया
न्यायाधीश ने 18 जनवरी को पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि इस मामले में अधिकतम सजा ‘मृत्युदंड’, जबकि कम से कम सजा आजीवन कारावास हो सकती है। हालांकि, बलात्कार और हत्या के अपराध के मामले में रॉय के खिलाफ सजा की प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो जाएगी। लेकिन मामले में सबूतों से ‘छेड़छाड़’ और ‘बदलाव’ के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच अभी भी जारी रहेगी। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने विशेष अदालत को पहले ही सूचित कर दिया है कि सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने की गुंजाइश अभी भी खुली है, तथा इस विशेष पहलू पर मामला लंबित है।

 

पिछले साल 9 अगस्त को मिला था शव
बता दें कि ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव पिछले साल 9 अगस्त को सुबह आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के परिसर के सेमिनार हॉल से बरामद किया गया था। मामले की शुरुआती जांच कोलकाता पुलिस की एक विशेष जांच टीम ने की थी, जिसने रॉय को गिरफ्तार किया था। हालांकि, सीबीआई ने अपराध की तारीख के पांच दिन बाद जांच शुरू की और उसके बाद रॉय को शहर की पुलिस ने केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को सौंप दिया।

11 नवंबर को शुरु हुई थी सुनवाई
इस मामले में सुनवाई की प्रक्रिया पिछले साल 11 नवंबर को शुरू हुई थी। मामले में मुकदमा शुरू होने के 59 दिन बाद फैसला सुनाया जाएगा। अपराध की तारीख से 162 दिनों के बाद दोषसिद्धि की प्रक्रिया पूरी हुई। अब, सजा अपराध की तारीख से ठीक 164 दिन बाद सोमवार को सुनाई जाएगी।

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