CG NEWS : रायपुर. छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। कल से नामांकन का दौर भी शुरू हो जाएगा। 20 जनवरी से आचार संहिता लग चुकी है। आचार संहिता में कई कामों पर ब्रेक लग जाता है।
चलिए जानते हैं कि आचार संहिता के दौरान क्या काम होंगे और क्या नहीं होंगे-
- जिस सरकारी योजना पर काम शुरू हो गया है, वो आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी जारी रहता है।
- जिन योजनाओं में आदर्श अचार संहिता लागू होने से पहले किसे लाभ मिलेगा इसकी पहचान हो गई हो, वो योजनाएं भी चालू रहेंगी।
- पहले से चल रही मनरेगा जैसी योजनाएं आचार संहिता के दौरान भी जारी रहती हैं।
- नई योजना को मंजूरी मिल चुकी है और उसके लिए राशि भी स्वीकृत हो चुकी हो तो वो चलती रहेगी।
- पुलिस और प्रशासन विभाग के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग चुनाव आयोग के आदेश पर हो सकेगी।
- ड्राइविंग लाइसेंस, जाति-निवास प्रमाण पत्र, जमीन की रजिस्ट्री जैसे काम आचार संहिता के दौरान भी जारी रहते हैं।
आदर्श संहिता लागू होते ही इन कामों पर लगी रोक —
- कोई भी नए काम की घोषणा या टेंडर नहीं होगा। सांसद निधि, विधायक निधि, जन प्रतिनिधियों के कोष से होने वाले काम रोक दिए जाएंगे।
- सरकारी गाड़ी, विमान या सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल प्रचार या प्रत्याशी को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं होगा।
- सभी तरह की सरकारी घोषणाएं, लोकार्पण- शिलान्यास के कार्यक्रम नहीं किए जा सकते।
- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी अधिकारियों/ पदाधिकारियों के ट्रांसफर और तैनाती पर बैन रहेगा।
- उपलब्धियों वाले होर्डिंग/विज्ञापन जो सरकारी खर्च से लगे हैं उन्हें तुरंत हटाया या छिपाया जाता है।
- जाति या धर्म के आधार पर मतदाताओं से वोट नहीं मांग सकते।
- राज्य/केंद्रीय सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से मंत्रियों/नेताओं/राजनीतिक दलों के सभी संदर्भों को निकाल दिया जाता है।