रायपुर। RAIPUR NEWS : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तीन बांग्लादेशी नागरिक कई वर्षों से फर्जी कागजात के जरिए रायपुर में रह रहे थे। जिन्हें छत्तीसगढ़ ATS ने आरोपियों को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मोहम्मद स्माइल, शेख अकबर और शेख साजन को गिरफ्तार किया है। ATS तीनों आरोपियों को रायपुर ला रही है। ये तीनों कबाड़ का काम करते थे और टिकरापारा के छत्तीसगढ़ नगर में निवासरत थे। UCC लागू होने के बाद ये तीनों इराक जाने की फिराक में थे।
मिली जानकारी के अनुसार, मोहम्मद इस्माईल, शेख अकबर, शेख साजन नाभरन, जिला जैसोर, प्रांत खुलना, बांग्लादेश के रहने वाले हैं। वर्तमान ये तीनों भाई मिश्रा बाड़ा, ताजनगर टिकरापारा, रायपुर में रह रहे थे। तीनों व्यक्तियों द्वारा फर्जी दस्तावेज बनवाकर 26 जनवरी को बगदाद (इराक) जाने के लिए हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन से मुंबई पहुंचे। आरोपियों की सूचना मिलने के बाद इन्हें एटीएस ने मुंबई के नागपाड़ा यूनिट के सहयोग से पायधुनी इलाके से पकड़ा। इनके पास से भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड के साथ बगदाद का वीजा बरामद किया गया है। पूछताछ के दौरान तीनों ने बताया कि, वे तीनों जियारत के बहाने बगदाद जाकर छिपकर रहने वाले थे और वापस भारत नहीं आने वाले थे।
सत्कार कम्प्यूटर के संचालक ने बनाए फर्जी दस्तावेज
तीनों आरोपियों ने रायपुर में रहने के दौरान ही भारतीय दस्तावेज आधार, पैनकार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनवाया है। यूसीसी लागू होने और भारत में पकड़े जाने के डर से जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के लिए फर्जी मार्कशीट, सत्कार कम्प्यूटर के संचालक मोहम्मद आरिफ के माध्यम से बनवाया था। उन्होंने यह जानकारी भी दी कि, पूर्व में भी कई व्यक्ति इसी तरह सत्कार कंप्यूटर के संचालक मोहम्मद आरिफ़ की मदद से फर्जी दस्तावेज बनवाकर इराक जा चुके हैं और वापस नहीं आए हैं। मोहम्मद आरिफ और शेख अली एवं अन्य के द्वारा संगठित रैकेट बनाकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोगों को देश के बाहर भेजा जा रहा है। संदिग्धों की अन्य अवैधानिक गतिविधियों के संबंध में जांच की जा रही है।
फर्जी दस्तावेज बनाने वाले को पुलिस ने हिरासत में लिया
बांग्लादेशियों को फर्जी दस्तावेज के जरिए आधार कार्ड,वोटर आईडी समेत अन्य दस्तावेज बनाने में मदद करने वाले मोहम्मद आरिफ को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरिफ से टिकरापारा पुलिस पूछताछ कर रही है।
इन धाराओं के तहत केस हुआ दर्ज
आरोपियों के पिता शमसुद्दीन, माता रशीदा, भाई अजगर, बहन सुरैया, इस्माईल की पत्नी यास्मीन और 2बेटियां वर्तमान में बांग्लादेश में रह रहे हैं। आरोपियों के विरुद्ध थाना टिकरापारा में धारा 318(4), 338, 340, 111B N S, भारतीय पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12(b) का अपराध दर्ज किया गया है।