जांजगीर-चांपा। CG NEWS : जिला प्रशासन, महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस विभाग के संयुक्त प्रयास से पांच बाल विवाह रोके गए। कलेक्टर आकाश छिकारा के निर्देशानुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती अनिता अग्रवाल एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह जायसवाल के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई।
जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि विकासखंड नवागढ़ के ग्राम अवरीद में पांच बाल विवाह की सूचना मिलने पर टीम तत्काल मौके पर पहुंची। वहां संबंधित परिवारों से चर्चा कर बालक एवं बालिकाओं की अंकसूची की जांच की गई, जिसमें उनकी आयु विवाह योग्य उम्र से कम पाई गई। टीम ने माता-पिता एवं स्थानीय लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया। समझाइश के बाद सभी परिवारों ने सहमति जताई, और शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर यह सुनिश्चित किया गया कि 18 वर्ष की आयु से पहले बालिकाओं तथा 21 वर्ष की आयु से पहले बालकों का विवाह नहीं होगा।
जांच में पाया गया कि इनमें से तीन शादियां 18 फरवरी, 19 फरवरी और 21 फरवरी 2025 को प्रस्तावित थीं, जबकि दो विवाह दिसंबर 2025 में होने वाले थे। समय रहते सूचना मिलने से इन परिवारों को संभावित आर्थिक, सामाजिक और मानसिक परेशानियों से बचाया जा सका।
महिला एवं बाल विकास विभाग ने आम जनता से अपील की है कि यदि कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिले, तो तत्काल संबंधित विभाग को सूचित करें, ताकि समय रहते हस्तक्षेप कर इसे रोका जा सके।
इस अभियान में डाटा एनालिस्ट धीरज राठौर, परामर्शदाता प्रजेश शर्मा, पर्यवेक्षक ऋचा तिवारी, चाइल्ड हेल्पलाइन समन्वयक निर्भय सिंह, भूपेश कश्यप, आरक्षक माघवेन्द्र नवरत्न, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता खिख बाई कश्यप, ज्योति नागपाल, सहायिका कृष्णा बाई कश्यप और मितानिन गोमती साहू की महत्वपूर्ण भूमिका रही।