बिलासपुर। Chhattisgarh : बस्तर विश्वविद्यालय (Bastar University) में 65 कंप्यूटरों की खरीदी को लेकर उठे कमीशनखोरी के विवाद में लोक आयोग के आदेश को हाईकोर्ट (High Court ) ने निरस्त कर दिया है। यह मामला तब सामने आया जब रायपुर की एक निजी कंपनी, जिसने निर्धारित समय पर कंप्यूटरों की आपूर्ति कर दी थी, को भुगतान नहीं मिला। कंपनी संचालक संतोष सिंह ने इस संबंध में लोक आयोग से शिकायत की, जिसमें तत्कालीन कुलपति दिलीप वासनीकर, कुलसचिव एसपी तिवारी और अधिकारी हीरालाल नाइक पर कमीशन मांगने का आरोप लगाया गया।
जांच के बाद, 17 मई 2018 को लोक आयोग ने राज्य सरकार से इन अधिकारियों के विरुद्ध जांच की अनुशंसा की। हालांकि, रजिस्ट्रार एसपी तिवारी ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहां उन्होंने तर्क दिया कि भुगतान पहले ही हो चुका है और कंप्यूटर आपूर्ति का निर्णय कार्य परिषद की स्वीकृति के बाद लिया गया था। लोक आयोग ने अपने पक्ष में कहा कि सभी आरोपियों को सुनवाई का पूरा अवसर दिया गया था, जिसके बाद उन्हें दोषी मानते हुए जांच की सिफारिश की गई थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने इस आदेश को खारिज कर दिया है।