रायपुर। CG NEWS : गृह निर्माण सहकारी सोसाइटी में निर्माण कार्य के लिए अनिवार्य NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) की बाध्यता खत्म करने की मांग को लेकर मंगलवार को सदन में चर्चा हुई। भाजपा विधायक राजेश मूणत ने सरकार से सवाल किया कि जब विभिन्न सरकारी विभागों में निर्माण कार्य से पहले NOC की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है, तो सहकारी सोसाइटियों में इसे अब तक क्यों बरकरार रखा गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सोसाइटी में प्लॉट खरीदने वाले लोग NOC के लिए परेशान हो रहे हैं और इस प्रक्रिया की आड़ में अधिकारी अवैध वसूली कर रहे हैं। विधायक मूणत ने सरकार से इस नियम में जल्द संशोधन करने की मांग की, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। इस पर विभागीय मंत्री केदार कश्यप ने जवाब देते हुए कहा कि इस मामले को लेकर चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो जल्द ही इस पर निर्णय लेगी। मंत्री ने आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में लोगों को NOC से जुड़ी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।