गरियाबंद: 19 मवेशियों की मौत, संस्था अध्यक्ष व संयोजक पर पशु क्रूरता का मामला दर्ज
गरियाबंद। थाना पांडुका क्षेत्र में एक माह के भीतर 19 मवेशियों की मौत के मामले में पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम 1960 एवं BNS की धाराओं के तहत कार्रवाई की है। नगर पंचायत कोपरा के CMO की शिकायत पर शिवबाबा कोपेश्वर नाथ संस्था के अध्यक्ष मनोज कुमार साहू और देखरेखकर्ता (संयोजक) हलधरनाथ गोस्वामी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
क्या है पूरा मामला?
CMO नगर पंचायत कोपरा ने 9 मार्च 2025 को थाना पांडुका में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 2 फरवरी से 7 मार्च 2025 के बीच कुल 19 मवेशियों की मौत हुई। इन मवेशियों की देखभाल और भोजन की जिम्मेदारी संस्था के अध्यक्ष व संयोजक की थी, लेकिन उनकी लापरवाही के कारण इनकी असमय मौत हो गई।
आरोपियों पर क्या कार्रवाई हुई?
CMO की शिकायत के आधार पर थाना पांडुका में आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम और BNS की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने इसकी विस्तृत जांच शुरू कर दी है, साथ ही आरोपियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है।
प्रशासन की सख्ती
पुलिस का कहना है कि पशु क्रूरता से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस तरह की लापरवाही पर कड़ी नजर रखी जाएगी। गरियाबंद जिले में यह मामला पशुओं के संरक्षण और देखभाल को लेकर प्रशासन की सख्ती को दर्शाता है।
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