Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: CG BIG NEWS : चार महीने के भीतर नियमित होंगे संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जारी किया आदेश 
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
छत्तीसगढ़बिलासपुर

CG BIG NEWS : चार महीने के भीतर नियमित होंगे संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जारी किया आदेश 

Neeraj Gupta
Last updated: 2025/03/19 at 7:50 PM
Neeraj Gupta
Share
3 Min Read
SHARE

   

- Advertisement -

बिलासपुर। CG BIG NEWS : बिलासपुर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ताओं को नौकरी करते एक दशक से भी ज्यादा का समय हो गया है। लिहाजा उन्हें पर्याप्त अनुभव है। जिस पद पर काम कर रहे हैं उसी पद पर उनको नियमित किया जाए। नियमितिकरण की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एके प्रसाद ने याचिकाकर्ताओं को चार महीने के भीतर नियमित करने का आदेश जारी किया है।

- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

याचिकाकर्ता नीलिमा यादव, रश्मि नागपाल व 40 अन्य कर्मचारियों ने नियमितिकरण की मांग को लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट के समक्ष अपने अधिवक्ता अधिवक्ता दीपाली पाण्डेय के माध्यम से याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा कि वे सभी एनआईटी रायपुर में संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। नियुक्ति से पहले विधिवत विज्ञापन जारी किया गया था। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद संस्थान ने इंटरव्यू के लिए काल किया। इंटरव्यू के बाद मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी गई थी। याचिका के अनुसार जिस पद पर काम कर रहे हैं शैक्षणिक योग्यता के साथ ही पर्याप्त अनुभव भी रखते हैं। याचिका के अनुसार सभी कर्मचारी नियमित पद के विरुद्ध कार्यरत हैं। कार्य करते 10 साल से अधिक का समय हो गया है। लिहाजा पर्याप्त अनुभव भी उनके पास है।

- Advertisement -

मामले की सुनवाई जस्टिस एके प्रसाद के सिंगल बेंच में हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता दीपाली पांडेय ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित स्टेट ऑफ कर्नाटक विरुद्ध उमा देवी, स्टेट ऑफ कर्नाटक विरुद्ध एमएल केसरी, विनोद कुमार व अन्य विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया , स्टेट ऑफ उड़ीसा विरुद्ध मनोज कुमार प्रधान , श्रीपाल व अन्य विरुद्ध नगर निगम गाजियाबाद आदि आदेशों का न्यायादृष्टांत प्रस्तुत किया। एनआईटी के अधिवक्ता ने नियमितीकरण हेतु नियम नहीं होने की बात कही।

- Advertisement -

चार महीने के भीतर नियमितिकरण का दिया आदेश

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एके प्रसाद ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को कार्य करते 10 से लेकर 16 साल तक का समय हो चुका है। जो कर्मचारी जिस पद पर पहले से ही काम कर रहे हैं, उसी पद के तहत इन्हें नियमित किया जा सकता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को चार महीने के भीतर नियमित करने का निर्देश एनआईटी को दिया है।

TAGGED: # latest news, CG BREAKING NEWS, Cg Latest News, CG LATEST UPDATE NEWS, cg news, GRAND NEWS, GRAND NEWS CHHATTISGARH, Latest News In CG
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article Jagdalpur : प्रधान अध्यापक के पदों पर शीघ्र पदोन्नति की मांग, छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने संयुक्त संचालक को सौंपा ज्ञापन Jagdalpur : प्रधान अध्यापक के पदों पर शीघ्र पदोन्नति की मांग, छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने संयुक्त संचालक को सौंपा ज्ञापन
Next Article RAIPUR CRIME : शराब दुकान के पास लूट का खुलासा: एक अन्तर्राज्यीय आरोपी सहित तीन गिरफ्तार  RAIPUR CRIME : शराब दुकान के पास लूट का खुलासा: एक अन्तर्राज्यीय आरोपी सहित तीन गिरफ्तार 

Latest News

Chhattisgarh : 45 साल बाद पूरी होगी पीपरछेड़ी सिंचाई परियोजना – मुख्यमंत्री साय ने दी ऐतिहासिक स्वीकृति
Chhattisgarh : 45 साल बाद पूरी होगी पीपरछेड़ी सिंचाई परियोजना – मुख्यमंत्री साय ने दी ऐतिहासिक स्वीकृति
छत्तीसगढ़ May 9, 2025
CG NEWS :महाराणा प्रताप जयंती पर निकाली शोभायात्रा, बेटियों ने दिखाया शौर्य 
Grand News छत्तीसगढ़ May 9, 2025
Airport closed : पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 15 मई तक बंद रहेंगे 24 एयरपोर्ट
Airport closed : पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 15 मई तक बंद रहेंगे 24 एयरपोर्ट
Breaking News NATIONAL देश May 9, 2025
India Pakistan War : भारतीय सशस्त्र बलों ने जम्मू, पठानकोट और सांबा में मार गिराए गए पाकिस्तानी ड्रोन, कई स्थानों पर किया गया ब्लैकआउट 
India Pakistan War : भारतीय सशस्त्र बलों ने जम्मू, पठानकोट और सांबा में मार गिराए गए पाकिस्तानी ड्रोन, कई स्थानों पर किया गया ब्लैकआउट 
Breaking News NATIONAL अंतराष्ट्रीय देश May 9, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?