रायपुर। RAIPUR NEWS : छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, कुछ कंपनियों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन करने की याचिका स्वीकार कर ली है। यह याचिका मोहम्मद फैजान खान द्वारा दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि शाहरुख खान फेयरनेस क्रीम और पान मसाला जैसे उत्पादों का विज्ञापन कर जनता को भ्रमित कर रहे हैं।
इनको नोटिसफिल्म स्टार शाहरुख खान, गूगल इंडिया (यूट्यूब इंडिया), अमेजन इंडिया (प्राइम वीडियो), नेटफ्लिक्स इंडिया, मैसर्स इमामी लिमिटेड (फेयर एंड हैंडसम), आईटीसी लिमिटेड (विमल पान मसाला), और हेड डिजिटल वर्क्स (ए23 रमी) को नोटिस जारी किया गया है।
विज्ञापन में रोक की मांगआवेदनकर्ता फैजान खान के अधिवक्ता विराट वर्मा की दलीलों के बाद सिविल केस नंबर 99/2025 दर्ज किया गया। कोर्ट ने इस मामले में मानहानि, उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन, और बौद्धिक संपत्ति से जुड़े आरोपों को शामिल किया है। बता दे की कथित रूप से शाहरुख खान को धमकी देने के बाद फैजान खान को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हालांकि पूछताछ के दौरान मुंबई पुलिस को फैजान ने बताया था कि उनका मोबाइल चोरी हो गया था लेकिन वह पुख्ता साक्ष्य पेश नहीं कर पाए थे इसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया था।