बिलासपुर। Chhattisgarh : अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में यूजीसी के नियमों को दरकिनार कर प्रोफेसर की भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मामले में यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। याचिका में नियुक्ति में यूजीसी नियमों की अनदेखी करते हुए अयोग्य उम्मीदवारों को साक्षात्कार की अनुमति दिए जाने की बात कही गई है।
दरअसल, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर क्रॉमर्सके पद पर नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। डा. राजेश कुमार शुक्ला ने भी भर्ती के लिए आवेदन किया। उन्होंने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें बताया गया कि भर्ती प्रक्रिया में यूजीसी रेगुलेशन 2018 का उल्लंघन किया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने योग्यता नहीं रखने वाले उम्मीदवारों के आवेदन का त्रुटिपूर्ण सत्यापन किया है। साथ ही, उन्हें साक्षात्कार के लिए योग्य घोषित कर दिया है, जो नियमों के खिलाफ है।
याचिका के अनुसार अगर कोई आवेदक निजी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से है, तो उसका शैक्षणिक अनुमव तमी मान्य होगा जब उसकी नियुक्ति संवैधानिक चयन समिति के माध्यम से हुई हो लेकिन, यूनिवर्सिटी ने बिना नियम के प्राइवेट कॉलेज के प्रोफेसर को मर्ती प्रक्रिया में शामिल कर लिया है।