रायगढ़। CG NEWS : 1 अप्रैल से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) वाले वाहनों पर परिवहन और पुलिस विभाग सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। वाहन मालिकों को पहले ही निर्देश दिए गए थे कि वे 2019 से पूर्व खरीदे गए वाहनों में अनिवार्य रूप से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें। इसके लिए 31 मार्च की डेडलाइन तय की गई थी।
हजारों वाहन अभी भी पुराने नंबर प्लेट के साथ
रायगढ़ जिले में 2019 से पहले पंजीकृत हजारों वाहन अब भी पुराने नंबर प्लेट के साथ सड़कों पर दौड़ रहे हैं। पहले वाहन मालिक खुद नंबर प्लेट डिजाइन करवाते थे, जिसमें रेडियम स्टिकर या पेंट का उपयोग होता था। कई युवा अपने वाहनों की नंबर प्लेट पर स्टाइलिश नंबर और स्लोगन लिखवाते थे। इससे चोरी किए गए वाहनों की पहचान छिपाना आसान हो जाता था।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से मिलेगी सुरक्षा
परिवहन विभाग के अनुसार, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है। यह प्लेट छेड़छाड़-प्रूफ होती है और एक क्लिक पर वाहन तथा उसके मालिक की पूरी जानकारी मिल जाती है। इससे चोरी के वाहनों की खरीद-फरोख्त पर भी रोक लगेगी।
कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान
मोटरयान अधिनियम के तहत सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। जो वाहन मालिक इस नियम का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ पुलिस और परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा और उन्हें चालान भरना पड़ेगा।
वाहन मालिकों को सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द अपने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें, ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।