छुईखदान। CG NEWS : स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासन की संयुक्त टीम ने नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए विद्युत चौक के पास संचालित *बघेल क्लीनिक* को अवैध पाए जाने पर बंद करा दिया। इस कार्रवाई में एसडीएम रेणुका रात्रे, थाना प्रभारी छुईखदान, बीएमओ डॉ. मनीष बघेल एवं उनकी टीम शामिल रही।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, क्लीनिक संचालक के पास आवश्यक लाइसेंस नहीं था और वह इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की डिग्री होने के बावजूद एलोपैथिक दवाओं का उपयोग कर रहा था। इस पर प्रशासन ने नर्सिंग होम एक्ट के तहत तत्काल कार्रवाई की।
बीएमओ डॉ. मनीष बघेल ने बताया कि अवैध रूप से संचालित क्लीनिकों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और बिना लाइसेंस के क्लीनिक चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
एसडीएम रेणुका रात्रे ने कहा कि बिना लाइसेंस चिकित्सा सेवाएं देना कानूनन अपराध है, जिससे जनता की सेहत को खतरा हो सकता है। इसी वजह से प्रशासन ऐसे अवैध क्लीनिकों पर सख्ती से कार्रवाई कर रहा है।
स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे केवल लाइसेंस प्राप्त चिकित्सकों से ही इलाज कराएं और किसी भी संदिग्ध क्लीनिक की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें।