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HSRP number plate : अगर आप ने 2019 से पहले खरीदी है गाड़ी, तो तत्काल लगवा लीजिए HSRP, वरना कट सकता है दस हजार तक का चालान 

Neeraj Gupta
Last updated: 2025/04/15 at 5:54 PM
Neeraj Gupta
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6 Min Read
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Contents
40 लाख वाहनों में लगनी है नंबर प्लेटकलेक्ट्रेट में खुला काउंटरये हैं निर्धारित शुल्कसभी वाहनों में एचएसआरपी अनिवार्यएचएसआरपी रंग-कोडित स्टिकर कैसे प्राप्त करेंएचएसआरपी पंजीकरण प्रक्रियागैर-अनुपालन के लिए जुर्मानाछूट और विशेष मामले
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रायपुर। HSRP number plate : अगर आपने गाड़ी अप्रैल 2019 से पहले खरीदी है तो तत्काल हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन (नंबर) प्लेट (एचएसआरपी) लगवा लिजिए, नहीं तो जांच के दौरान पकड़े जाने पर आपको 500 से दस हजार रुपए तक का चालान अदा करना पड़ जाएगा. परिवहन विभाग एचएसआरपी के लिए 15 अप्रैल तक का समय तय किया था, जिसके बाद से अब चालानी कार्रवाई की जाएगी.

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प्रदेशभर में 40 लाख और रायपुर जिले में दस लाख से अधिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाया जाना है. पिछले कुछ महीने के भीतर मात्र 60 हजार वाहनों में ही नंबर प्लेट लगवाया गया है. ऐसे में अब परिवहन विभाग और यातायात पुलिस मिलकर कार्रवाई करेगी.

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40 लाख वाहनों में लगनी है नंबर प्लेट

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेशभर में 60 हजार से अधिक और रायपुर जिले में 24,903 वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाए जा चुके है. वहीं 35 हजार वाहनों का पंजीयन कराया गया है. मगर, करीब 40 लाख वाहनों में इसे लगाया जाना है. इसके लिए रोसमार्टा सेटी और रियल मेजान इंडिया लिमिटेड कंपनी के साथ ही ऑटोमोबाइल डीलरों को नंबर प्लेट लगाने की जिम्मेदारी दी गई है.

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कलेक्ट्रेट में खुला काउंटर

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के लिए रायपुर कलेक्ट्रेट में एक काउंटर खुल चुका है, ताकि वाहन चालकों को कोई परेशानी न हो. यहां बाइक के लिए 365 रुपए और कार के लिए 500 रुपए से अधिक निर्धारित शुल्क लेकर एचएसआरपी बनाकर दिए जा रहे हैं.

ये हैं निर्धारित शुल्क

दोपहिया, ट्रैक्टर और ट्रेलर का शुल्क जीएसटी सहित 365.80 रुपये, तीन पहिया के लिए 427.16 रुपये, हल्के मोटरयान के लिए 656.08 रुपये और पैसेंजर कार के लिए 705.64 रुपये निर्धारित किया गया है. सभी भुगतान डिजिटल मोड से किए जा रहे हैं.

सभी वाहनों में एचएसआरपी अनिवार्य

अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने बताया कि एक अप्रैल 2019 के पहले के दोपहिया, चार पहिया वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है. इसके लिए सभी आरटीओ को निर्देश जारी किए जा चुके हैं. 15 अप्रैल के बाद बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के अनुसार चालानी कार्रवाई की जाएगी.

 

एचएसआरपी रंग-कोडित स्टिकर कैसे प्राप्त करें

विकल्प 1: ऑनलाइन पंजीकरण

यदि आप HSRP के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर रहे हैं, तो रंग-कोडित स्टिकर अक्सर पैकेज में शामिल होता है। सुनिश्चित करें कि आप ऑनलाइन प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन करते हैं और HSRP के साथ स्टिकर प्राप्त करने के लिए सटीक विवरण प्रदान करते हैं।

विकल्प 2: अधिकृत डीलर

आप अधिकृत वाहन डीलरों से भी स्टिकर प्राप्त कर सकते हैं जो HSRP इंस्टॉलेशन सेवाएँ प्रदान करते हैं। वे सुनिश्चित करेंगे कि स्टिकर सही तरीके से लगाया गया है और आपके HSRP पर दिए गए विवरण से मेल खाता है।

विकल्प 3: परिवहन विभाग (आरटीओ)

कुछ राज्यों में, परिवहन विभाग रंग-कोडित स्टिकर के वितरण और आवेदन को संभाल सकता है। अपने क्षेत्र के लिए विशिष्ट प्रक्रिया जानने के लिए अपने आरटीओ से संपर्क करें।

 

एचएसआरपी पंजीकरण प्रक्रिया

यदि आपने अभी तक अपने वाहन के लिए एचएसआरपी प्राप्त नहीं किया है, तो आप बुक-माई-एचएसआरपी वेबसाइट के माध्यम से आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

बुक माई एचएसआरपी के माध्यम से एचएसआरपी प्लेट के लिए आवेदन करने हेतु कुछ निश्चित कदम उठाने होते हैं। 

  • एचएसआरपी ऑनलाइन बुक करने के लिए, आधिकारिक बुक माई एचएसआरपी वेबसाइट पर जाएं।
  • अपना वाहन नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, ईंधन प्रकार और संपर्क जानकारी जैसे विवरण दर्ज करें
  • कैप्चा कोड इनपुट करने के बाद, प्लेट स्थापना के लिए अपना पसंदीदा फिटमेंट स्थान और अपॉइंटमेंट स्लॉट चुनें।
  • बुकिंग विवरण सत्यापित करें, भुगतान करें और अपने रिकॉर्ड के लिए भुगतान रसीद डाउनलोड करें।
  • पूरा होने पर, आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक सूचना प्राप्त होगी जिसमें आपको सूचित किया जाएगा कि आपका HSRP स्थापना के लिए तैयार है।
  • अंत में, प्लेट तैयार होने के संबंध में आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर अधिसूचना की प्रतीक्षा करें।

 

गैर-अनुपालन के लिए जुर्माना

बिना HSRP के वाहन चलाने पर भारी जुर्माना लग सकता है। भारत सरकार ने अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। गैर-अनुपालन करने वाले वाहन मालिकों को ₹5,000 से शुरू होने वाले जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है, जो बार-बार उल्लंघन करने पर बढ़ सकता है। जुर्माने के अलावा, बिना HSRP के वाहन चलाने से आपके वाहन की चोरी का जोखिम भी बढ़ जाता है।

छूट और विशेष मामले

कुछ पुरानी कारों या कलेक्टर के वाहनों को HSRP प्लेट से छूट दी गई है क्योंकि उनका ऐतिहासिक या सांस्कृतिक महत्व है। हालाँकि, छूट के लिए स्थानीय परिवहन कार्यालय से पुष्टि करानी होगी।

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