अंबिकापुर। CG NEWS : राज्य में भीषण गर्मी की स्थिति में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक निरंतर बना रहता है। इस दौरान पशुओं से भार ढोने के लिए जाने वाले काम पर कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर प्रतिबंध लगा दिया है।
कलेक्टर विलास भोसकर ने आदेश में कहा है कि जिले के जिन क्षेत्रों में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, दोपहर 12 से 3 बजे तक पशुओं पर सामग्री रखकर या सवारी हेतु उपयोग करने जैसे पशुओं को टांगे, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी,खच्चर, ट्टटू गाड़ी एवं गधे पर वजन ढोने के उपयोग करने से पशु बीमार हो सकते है अथवा उनकी मृत्यु हो सकती है।
पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण “परिवहन एवं कृषि पशुओं पर क्रूरता का निवारण नियम 1965” के नियम 6 (3) के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में पशुओं के कल्याण एवं सुरक्षा के लिये पशुओं की सहायता से चलने वाले साधन जिसमें वजन या सवारी ढोने का कार्य किया जाता है।