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CG NEWS : आईजी अमरेश मिश्रा ने ली पुलिस अधीक्षकों और अधिकारियों की बैठक, लंबित आपराधिक मामलों की समीक्षा कर शीघ्र निराकरण के दिए निर्देश 

Neeraj Gupta
Last updated: 2025/04/28 at 7:53 PM
Neeraj Gupta
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3 Min Read
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रायपुर। CG NEWS : आईजी अमरेश कुमार मिश्रा द्वारा रेंज के समस्त जिलों के पुलिस अधीक्षकों एवं अन्य अधिकारियों की बैठक ली गई। बैठक में लाल उमेंद सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर, आशुतोष सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महासमुंद, भावना गुप्ता, पुलिस अधीक्षक बलौदाबाजार, सूरज सिंह परिहार, पुलिस अधीक्षक धमतरी, निखिल राखेचा, पुलिस अधीक्षक गरियाबंद, जितेन्द्र चंद्राकर अति0 पुलिस अधीक्षक गरियाबंद, एवं शैलेन्द्र पाण्डेय अति0 पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) धमतरी शामिल रहे ।

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बैठक में नवीन आपराधिक कानून के तहत समस्त अनिवार्य प्रावधानों (Mandatory Provisions) का पालन करने, तकनीकी दक्षता विकसित करने तथा कौशलपूर्ण तरीके से विवेचना करने के निर्देश दिये गये। इसी तारतम्य में निहित प्रावधानों का आवश्यकतानुसार समुचित प्रयोग कर संगठित अपराध, अपराध से अर्जित की गई संपत्ति की जप्ती एवं Victim Compensation प्रदान करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये। विवेचना अधिकारी की सहायता हेतु निर्मित ई-साक्ष्य एवं आई-ओ मितान पोर्टल का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।

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बैठक में एक वर्ष से अधिक अवधि के लंबित अपराधों की समीक्षा कर चरणबद्ध तरीके से शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिये गये। एनडीपीएस एक्ट के प्रकरणों में financial investigation कर संपत्ति जप्ती, कुर्की, वाहन राजसात, नीलामी, PIT NDPS की कार्यवाही करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। जिला धमतरी एवं गरियाबंद में UA(P)A के लंबित प्रकरण की समीक्षा कर समय सीमा निर्धारित कर निराकरण करने तथा न्यायालय में ट्रायल की मॉनिटरिंग के समुचित निर्देश दिये गये। सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की भी समीक्षा की गई तथा प्राथमिकता के आधार पर समय सीमा में निराकृत करने के निर्देश दिये गये। जिलों में सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित कर दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये गये। इस हेतु मोटरयान अधिनियम का पालन न करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने एवं अवैध पार्किंग, मालवाहक वाहन में सवारी बिठाने वाले वाहन मालिकों/चालकों के विरूद्ध पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर बाउण्ड ओवर की कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये। साथ ही ढ़ाबों में शराब पिलाने वाले संचालकों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर बाउण्ड ओव्हर कराने के निर्देश दिये गये।

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