BIG NEWS : सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की न्यायिक जांच की मांग को खारिज कर याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “ज़िम्मेदार बनिए. देश के प्रति आपका कुछ कर्तव्य है. कब से हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज ऐसे मुद्दों (आतंकवाद) की जांच करने के एक्सपर्ट बन गए। हम सुनवाई नहीं करेंगे.”
जस्टिस सूर्य कांत ने कहा, ‘थोड़ी जिम्मेदारी दिखाइए. आपका भी देश के प्रति कुछ कर्तव्य बनता है. पूरा देश मामले में एक जुट है. आपको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, जो सैन्य बलों का मनोबल गिराने वाली हों.’ याचिकाकर्ता ने कहा कि वह इस मांग पर जोर नहीं देंगे. याचिका की दूसरी बातों को देखा जाए.
जज ने कहा कि पहले आप याचिका दाखिल कर उसका प्रचार करते हैं, फिर कोर्ट में कहते हैं कि आप अपनी मांग पर जोर नहीं देंगे? इसके बाद कोर्ट ने याचिका में लिखी गई सभी मांगों को पढ़ा. इसमें पीड़ितों को मुआवजा देने, पर्यटकों की सुरक्षा जैसी मांगें भी थीं. कोर्ट ने कहा कि इनमें कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल देने की जरूरत है.