Grand NewsGrand News
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Search
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: BREAKING NEWS : इस जिले में ड्रोन के इस्तेमाल पर लगा प्रतिबंध
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Grand NewsGrand News
Search
  • छत्तीसगढ़
  • मध्य प्रदेश
  • मनोरंजन
  • खेल
  • धर्म
  • वायरल वीडियो
  • विदेश
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Grand News

BREAKING NEWS : इस जिले में ड्रोन के इस्तेमाल पर लगा प्रतिबंध

Neeraj Gupta
Last updated: 2025/05/10 at 3:28 PM
Neeraj Gupta
Share
2 Min Read
SHARE

 

- Advertisement -

डेस्क। BREAKING NEWS : भारत और पाकिस्तान के मध्य सैन्य संघर्ष के बीच शनिवार को पंजाब के अमृतसर में जिला प्रशासन ने ड्रोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया। अमृतसर की उपायुक्त साक्षी साहनी द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, अधोहस्ताक्षरी (अंडरसाइन्ड) के संज्ञान में लाया गया है कि जिला अमृतसर के अधिकार क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग नागरिक सुरक्षा, रक्षा और कानून व्यवस्था के लिए संभावित खतरा पैदा करता है।

- Advertisement -
Ad image
- Advertisement -

ALSO READ : CG BREAKING : भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच देश का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन स्थगित, सुरक्षाबलों को वापस बुलाया गया मुख्यालय

- Advertisement -

इसमें कहा गया है कि नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और जिले में शांति बनाए रखने के लिए तत्काल निवारक उपाय करना आवश्यक है।

- Advertisement -

आदेश में कहा गया है कि किसी भी तरह के ड्रोन को उड़ाना, चलाना या उपयोग करना तत्काल प्रभाव से जिला अमृतसर के पूरे क्षेत्राधिकार में प्रतिबंधित किया जाता है। इसमें कहा गया है कि यह प्रतिबंध अगले आदेश तक लागू रहेगा।

ALSO READ : BIG NEWS : 9 से 14 मई तक 32 हवाई अड्डे अस्थायी रूप से बंद, नागरिक विमानन मंत्रालय की घोषणा

हालांकि कानून प्रवर्तन एजेंसियों, सशस्त्र बलों या किसी अन्य सरकारी एजेंसियों को आधिकारिक कर्तव्यों के वास्ते ड्रोन के संचालन पर जिला मजिस्ट्रेट या जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी से पूर्व लिखित अनुमति के साथ छूट रहेगी। इसमें कहा गया कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई के लिए खुद जिम्मेदार होगा।

TAGGED: # latest news, #छत्तीसगढ़, Breaking News, CG BREAKING NEWS, cg news in hindi, GRAND NEWS Raipur, india pakistan war, raipur breaking news
Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
Previous Article  BREAKING NEWS : अब टीवी चैनलों में बार-बार नहीं बजेगा खतरे के सायरन, भारत सरकार ने जारी किया निर्देश  
Next Article CG NEWS : बाल आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने बालक सम्प्रेषण गृह और बालक गृह का किया औचक निरीक्षण, देखरेख व जरुरतमंद बच्चों के सम्बंध में ली जानकारी 

Latest News

Raipur : ब्राह्मण पारा वार्ड में पेयजल की समस्या को लेकर वार्ड अध्यक्ष सुयश शर्मा ने निगम कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन, निगम मुख्यालय का घेराव की दी चेतावनी
Grand News May 23, 2025
IND vs ENG: इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, आयुष म्हात्रे बने कप्तान, वैभव सूर्यवंशी को भी मिली जगह
Cricket खेल May 23, 2025
CG Police Transfer : एसएसपी ने 7 पुलिसकर्मियों का किया तबादला, देखें लिस्ट
Breaking News छत्तीसगढ़ बिलासपुर May 23, 2025
CG NEWS: “बारिश में नहीं भीगा जोश, तिरंगे संग गूंजा देशभक्ति का हुंकार —गरियाबंद की ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा बनी राष्ट्र गर्व का प्रतीक”
Grand News गरियाबंद छत्तीसगढ़ May 23, 2025
Follow US
© 2024 Grand News. All Rights Reserved. Owner - Rinku Kahar. Ph : 62672-64677.
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?