डेस्क। CG NEWS : किसानों को मिलने वाली पीएम सम्मान निधि का लाभ नए किसानों को नहीं मिलेगा इसके लिए केंद्र सरकार के गाइडलाइन जारी किया है। गाइडलाइन के अनुसार 2019 के बाद भूस्वामी बने हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। ऐसे किसानों को पीएम सम्मान निधि पाने के लिए अपात्र की श्रेणी में रखा गया है। जानकारी के अभाव में आज भी बड़ी संख्या में किसान सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के अलावा सुशासन तिहार में आवेदन किए हैं।
केंद्र सरकार ने सीमांत और लघु किसानों को आर्थिक सहायता के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू की है। ऐसे किसानों को प्रति वर्ष 6000 रुपये दिए जा रहे हैं। जो किसानों को हर 4 महिने में 2000 रुपये कि तीन किस्तों में दिया जाता है। शासन के निर्देश के अनुसार जिन किसानों ने 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदकर करना आरंभ किया है,उन्हें सम्मान निधि नहीं मिलेगी।
केंद्र सरकार ने सीमांत और लघु किसान यानी 50 डिसमिल से लेकर 5 एकड़ तक रकबे वाले किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि की राशि देकार आर्थिक सहायता देने की योजना चनाई है दिसम्बर 2018 से अब तक जिले के एक लाख से अधिक किसानों को लाभ उठाया है। किसानों की आड़ में इनकम टैक्स जमा करने वाले या बड़े किसानो सहित 2030 अपात्र लोगों ने किसान सम्मान निधि का लाभ उठा लिया है।