खड़गवां। CG News: पुलिस ने गांजा तस्करी में संलिप्त सीएएफ आरक्षक को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है बताया जा रहा है कि सीएएफ आरक्षक अपनी मोटरसाइकिल में गांजा परिवहन कर रहा था जहा मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने वाहन को रुकवाया और जब तलासी ली बाईक की तो पुलिस के द्वारा 2 किलो 195 ग्राम गांजा पकड़ कर जप्ती की मामले की जनलरी देते हुए थाना प्रभारी खड़गवां विजय सिंह के द्वारा बताया गया कि पुलिस अधीक्षक चंदमोहन सिंह के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया था कि अवैध कार्यों पर सख्ती से कार्यवाही किये जाने एव नशा विरोधी अभियान चलाये जाने की दिशा निर्देश पर मुखबिरों को भी लगाया गया था और हमारी टीम भी लगी हुई थी वही मुखबीर से सूचना मिला कि सुलेश कुमार पिता रंग बहादुर सिंह जाति गोंड़ उम्र 31 वर्ष, जो ग्राम करीलधोवा सलबा थाना बैकुण्ठपुर जिला कोरिया का रहने वाला है जिसके द्वारा एक काले रंग के मोटर सायकल हीरो सुपर स्पलेण्डर क्र. सी.जी. 16 सी.आर 2139 में गांजा रखकर गांजा बिक्री करने बंजारीडांड़ होते हुए खडगवा चिरमिरी की ओर जा रहा है सूचना पर हमराह स्टॉफ के घेराबंदी कर आरोपी को रोक गया व मोटर सायकल के डिक्की से 02 किलो 195 ग्राम कीमती 30,000 रू. को आरोपी के कब्जे से जप्त कर एनडीपीएस एक्ट के विधित प्रावधानो के तहत कार्यवाही कर आरोपी के विरूद्ध थाना खड़गवां के अपराध क्रमांक 93/2025 धारा 20 (बी) 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रकरण में आरोपी सुलेश कुमार को गिर० कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया था आरोपी से पुछताछ करने पर बताया कि 08वीं बटालियन पेन्ड्री राजनांदगांव में तैनात आरक्षक क्र. 905 जवान बुंदेलाल से मोबाईल फोन से बातचीत होना और आरक्षक की सलिप्ता होना बताने पर वरिष्ट अधिकारियों को अवगत कराया गया जो पुलिस पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेज दीपक कुमार झा (IPS), पुलिस अधीक्षक महोदय चंद्रमोहन सिंह (IPS). द्वारा प्रकरण में संलिप्त आरक्षक की सूक्ष्मता से जांच कर कार्यवाही करने के निर्देष पर पूर्व में गिर० आरोपी सुलेश कुमार एवं बुदेलाल के मोबाईल फोन का काल डिटेल सायबर सेल से प्राप्त किया गया कॉल डिटेल में आरोपी सुलेश कुमार एवं बुंदेलाल का लगातार बातचीत एवं संलिप्तता होना एवं एक दूसरे से बात करना पाये जाने से 08वीं बटालियन पेन्ड्री राजनांदगांव से आरोपी आरक्षक बुंदेलाल को हिरासत में लेकर थाना खडगवां लाकर, पुछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करते हुये अपने मेमोरेण्डम कथन लेख कराया, जिसमे उसके द्वारा महासमुन्द एवं उडीसा बार्डर, के किसी अन्य व्यक्ति से जान पहचान होने पर गांजा मंगाकर परिवहन कर बिकी करवाता था जो पिछले महीने अपने मोबाईल फोन से उसके पास फोन कर ग्राम करीलधोवा बैकुण्ठपुर के रहने वाले सुलेश कुमार के लिये दो किलो गांजा मंगवा कर उसे बिक्री करने के लिये दिया था, तथा किसी एक अन्य व्यक्ति एवं सुलेश के माध्यम से लगातार गांजा का बिक्री करवाना बताया, तथा गांजा खरीद बिक्री का रकम फोन पे के माध्यम से अपने एकाउंट में लेना तथा पूर्व में भी महासमुंद जिला में 09 किलोग्राम गांजा के सांथ में पकड़े जाने पर चालान होना बताया, आरोपी बुंदेलाल का विवो कम्पनी का मोबाईल फोन मय सिम के बरामद कर, अवलोकन करने पर, बुंदेलाल के द्वारा फोन पे के माध्यम से किसी एक अन्य व्यक्ति से लगातार लेन देन करना पाये जाने से उक्त मोबाईल फोन जप्त कर, आरोपी का उक्त कृत्य धारा 20 बी, 29 एन डी.पी.एस. एक्ट का घटित करना पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया है।