गरियाबंद, 22 मई 2025।
जिले में वित्तीय अनियमितता के एक गंभीर मामले में कलेक्टर बी.एस. उइके ने सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 श्री विजेन्द्र कुमार ध्रुव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
श्री ध्रुव पर वाहन क्रमांक CG 02-6140 (सुमो) के लिए पेट्रोल-डीजल मद में जय लक्ष्मी पेट्रोल पंप से करीब 25 लाख रुपये के अवैध बिल पास कराने का आरोप है। इस मामले में प्राप्त शिकायत की जांच, दस्तावेजों और संबंधित पक्षों के कथनों के सूक्ष्म विश्लेषण के बाद आरोप सही पाए गए।
प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि श्री ध्रुव ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पदीय कर्तव्यों के विपरीत जाकर बिलों को पास कराया। उनका यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन है और गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि श्री ध्रुव को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छुरा निर्धारित किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।
यह कार्रवाई प्रशासनिक पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश मानी जा रही है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।