डेस्क। Free Ration Card Yojana 2025 : राशनकार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, 1 महीने में ही मिलेगा अब 3 महीने का राशन, मिलेगी गेहू, चावल के साथ अन्य सामग्री, देखे जानकारी। छत्तीसगढ़ शासन नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग रायपुर के निर्देशानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत समस्त राशन कार्डधारियों को माह जून से माह अगस्त 2025 तक पात्रतानुसार एकमुश्त चावल का वितरण 01 से 30 जून तक किया जाएगा।
जिले के प्रत्येक उचित मूल्य दुकानों में चावल के अतिरिक्त अन्य राशन सामग्री शक्कर, चना, गुड़ एवं नमक का स्टॉक के उपलब्धता के आधार पर माह जून से अगस्त के दौरान प्रति माह पृथक-पृथक आबंटन अनुसार वितरण किया जाएगा।
जिला खाद्य अधिकारी ने बताया
जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार ई-पॉस मशीन में प्रत्येक माह का चावल उठाव का हितग्राही को बायोमेट्रिक द्वारा चावल प्रदाय का अलग-अलग वितरण का रसीद प्रदाय कर राशनकार्ड में एंट्री की जाएगी। भण्डारित चावल में किसी भी प्रकार का व्यपवर्तन न हो, इसकी निगरानी राजस्व, खाद्य एवं सहकारिता विभाग के मैदानी अमले द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कर्रवाई की जाएगी।
तीन महीने का राशन कब से मिलेगा?
राशनकार्ड धारकों को 1 जून से 30 जून 2025 तक एकसाथ जून, जुलाई और अगस्त माह का चावल मिलेगा।
Free Ration Card Yojana के तहत और कौन-कौन सी सामग्री मिलेगी?
चावल के अतिरिक्त शक्कर, चना, गुड़ और नमक की आपूर्ति स्टॉक उपलब्धता और शासन के आबंटन अनुसार की जाएगी।
चावल लेने के लिए क्या प्रक्रिया है?
लाभार्थी को ई-पॉस मशीन में बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा, उसके बाद राशन दिया जाएगा और रसीद के साथ राशनकार्ड में प्रविष्टि की जाएगी।
अगर कोई राशनकार्ड धारक वितरण से वंचित रह जाए तो क्या करें?
ऐसे में संबंधित उचित मूल्य दुकान या जिला खाद्य अधिकारी से संपर्क करें और शिकायत दर्ज कराएं।
गड़बड़ी होने पर क्या कार्रवाई होगी?
गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी।