रायपुर। CG BIG BREAKING: छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने निकाह पढ़ाने को लेकर अहम आदेश जारी किया है। अब राज्यभर में कोई भी मौलवी, हाफिज या ईमाम निकाह पढ़ाने के बदले अधिकतम 1100 रुपए से ज़्यादा नहीं ले सकेगा। वहीं न्यूनतम शुल्क 11 रुपए निर्धारित किया गया है।
वक्फ बोर्ड ने यह आदेश सभी जिलों के मुतवल्लियों को भेजते हुए सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। बोर्ड का कहना है कि कई स्थानों पर निकाह के नाम पर मनमाने पैसे लिए जा रहे थे, जिससे आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
वक्फ बोर्ड का निर्देश साफ है तय सीमा से अधिक शुल्क लेना गैरकानूनी माना जाएगा और दोषी मौलवी या ईमाम पर कार्रवाई की जाएगी।