हरिद्वार। 5 जून 2025: Uttarakhand : उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से एक दिल दहलाने वाला और मां-बेटी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। रानीपुर थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची ने अपनी ही मां और उनके दोस्तों पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मां और उनके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश जारी है।
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पुलिस के अनुसार, पीड़िता की मां का अपने पति से लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसके चलते वह पति से अलग रह रही थी। इस दौरान मां अपनी नाबालिग बेटी को अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ विभिन्न स्थानों पर ले गई, जहां बच्ची का कथित तौर पर यौन शोषण किया गया। पीड़िता ने अपने पिता को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पिता और बच्ची ने रानीपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई।
पारिवारिक विवाद और पीड़िता के बयानजानकारी के अनुसार, अनामिका का अपने पति से लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसके कारण वह पति से अलग रह रही थी। पीड़िता पिछले एक महीने से अपने पिता के साथ रह रही थी। बेटी के गुमसुम रहने पर पिता ने उससे बात की, तब उसने अपनी मां और सुमित पटवाल द्वारा किए गए यौन शोषण की आपबीती सुनाई। बच्ची की काउंसलिंग भी की जा रही है।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (BNS) की प्रासंगिक धाराओं और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें यौन शोषण की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मंगलवार देर रात आरोपी मां और उनके एक पुरुष साथी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
एसएसपी का बयान
हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने बताया, “थाना रानीपुर में एक नाबालिग बच्ची द्वारा अपनी मां और उनके दोस्तों पर यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने तुरंत मामले को गंभीरता से लिया और पीड़िता का धारा 164 के तहत बयान दर्ज किया गया। मेडिकल जांच में बच्ची के बयानों की पुष्टि हुई है। प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए हैं, जिसके आधार पर दो आरोपियों, जिसमें बच्ची की मां भी शामिल है, को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरा आरोपी फरार है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस टीमें छापेमारी कर रही हैं।”
कानूनी कार्रवाई और जांच
पुलिस ने पॉक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 70(2), 351(3), 3(5), और अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता की काउंसलिंग की जा रही है, और पुलिस अन्य संदिग्धों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल साक्ष्य जुटा रही है। फरार आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने विशेष टीमें गठित की हैं।
सामाजिक आक्रोश और मांग
इस घटना ने स्थानीय समुदाय में गहरा आक्रोश पैदा किया है। सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने इस अमानवीय कृत्य की कड़ी निंदा की है और पीड़िता को त्वरित न्याय दिलाने की मांग की है।
पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और सभी दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।