गरियाबंद, 11 जून 2025:
पितईबंद के अवैध रेत खदान को लेकर गरियाबंद जिले में मचे हड़कंप के बीच प्रशासन ने पहली बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर गरियाबंद ने प्रभारी खनिज अधिकारी रोहित कुमार साहू को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दिनांक 9 जून 2025 को पितईबंद में अवैध रेत खनन के दौरान खबर कवरेज करने गए पत्रकारों पर गुर्गों द्वारा हमला किया गया, जिसकी जानकारी के बावजूद संबंधित अधिकारी द्वारा समय पर कोई विभागीय कार्यवाही नहीं की गई।
पत्र में यह भी उल्लेख है कि अधिकारी का यह आचरण “कर्तव्य परायणता” के विपरीत है और उन्होंने “उदासीनता, सुस्त रवैया एवं कर्तव्य के प्रति हल्केपन” का परिचय दिया है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 का उल्लंघन है।
कलेक्टर ने उनसे 24 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब प्रस्तुत करने को कहा है, अन्यथा उनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1965 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि यह मामला उस समय चर्चा में आया जब पितईबंद रेत खदान में कवरेज कर रहे पत्रकारों पर रेत माफिया के गुर्गों ने जानलेवा हमला किया था। इसके बाद पूरे प्रदेश में पत्रकार संगठनों ने भारी आक्रोश जताया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।