महासमुंद। CG NEWS : जिले के न्यायालय प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश संघपुष्पा भतपहरी ने सामूहिक हत्याकांड के 2 आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है ।
बतादे की 11 सितंबर 2020 में तुमगांव थाना क्षेत्र के ग्राम जोबा निवासी आरोपी परसराम गायकवाड़ एवं बज्रसेन गायकवाड़ ने जमीन बटवारा संबंधित विवाद के चलते ओसराम एवं जागृति गायकवाड़ के आंख में मिर्ची पाउडर डालकर कर कटार से प्राणघातक हमला किया था, वहीं परिवार के अन्य 5 लोगों का निर्ममता पूर्वक गला रेत दिया था, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल थे। तुमगांव थाना में शिकायत के बाद सामूहिक हत्याकांड को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
सामूहिक हत्याकांड को अंजाम देने वाले दोनों आरोपी परसराम गायकवाड़ एवं बज्रसेन गायकवाड़ को धारा 459 एवं धारा 307/34 के तहत 10 -10 वर्ष की सजा और 500 -500 रुपए अर्थदंड दिया गया वही भारतीय दंड संहिता की धारा 302 /34 के अंतर्गत 3 लोगों के हत्या के आरोप में आरोपियों को तीन बार आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश संघपुष्पा भतपहरी ने सामूहिक हत्याकांड के आरोपियों को यह सजा सुनाया है ।