BREAKING : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार मतदाता सूची संशोधन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने चुनाव आयोग को विशेष गहन संशोधन (SIR) के लिए आधार, मतदाता पहचान पत्र (EPIC) और राशन कार्ड को वैध पहचान पत्र मानने का निर्देश दिया है। अगर इन्हें बाहर रखा गया है, तो चुनाव आयोग को कारण बताना होगा। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इस कदम से 3 करोड़ से ज़्यादा गरीब/प्रवासी मतदाता मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। वहीं इस मामले में अंतिम सुनवाई 28 जुलाई को होगी।